शिमला। हिमाचल में 18 साल और आठवीं पास युवाओं को कौशल विकास भता योजना के तहत अब कौशल भता मिलेगा।
केबिनेट ने आज इस योजना के तहत आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से घटाकर आठवीं कक्षा कर दिया गया है। भत्ता प्राप्त करने के लिए शिक्षित बेरोजगार अभ्यार्थी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ, जिस रोजगार कार्यालय में वह पंजीकृत है, में आवेदन करना होगा अथवा उस रोजगार कार्यालय में आवेदन करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।
इसके अलावा केबिनेट ने सीएसडी कैंटीन के माध्यम से राज्य में सैनिकों व पूर्व सैनिकों को वस्तुओं की बिक्री पर लगाए जा रहे वैट को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने को स्वीकृति प्रदान की।
मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4 जुलाई, 2013 से बढ़ाने को स्वीकृति दी गई। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे।
प्रदेश में विपती की स्थिति में महिलाओं एवं बच्चों के लिए टोल-फ्री कॉल सेंटरों को क्रियाशील करने का निर्णय भी लिया गया।
विपती में महिलाओं और बच्चों के लिए टोल-फ्री नम्बर 108 के साथ टोल-फ्री कॉल केंद्र स्थापित किया जाएगा और 1091 एवं 1092 नम्बरों पर आने वाली सभी कॉल को 108 नम्बर पर मोड़ा जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा चला रही जीवीके इएमआरआई ही इन कॉल सेंट्रों को क्रियाशील बनाएगी।
केबिनेट ने जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। चम्बा जिले के भरमौर उपमण्डल में 25 मैगावाट तक की परियोजनाओं के लिए उपमण्डलाधिकारी, भरमौर के स्थान पर अतिरिक्त दण्डाधिकारी, भरमौर स्थानीय क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष होंगे। लाहुल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति स्थित काजा तथा चम्बा जिले के पांगी उपमण्डल में आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़ स्थानीय क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष होंगें।
हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत हमीरपुर योजना क्षेत्र के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि हमीरपुर शहर के साथ लगते क्षेत्रों को इस अधिनियम के दायरे में लाकर नियोजित एवं नियमित विकास का उद्देश्य पूरा किया जा सके। नियमित एवं नियोजित विकास के लिए साथ लगते 52 गांवों एवं नगर परिषद क्षेत्र के साथ कुल 2942 हैक्टेयर क्षेत्र को लिया जाएगा।
धर्मशाला में नए मृदा संरक्षण उपमण्डल के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। इस उपमण्डल में धर्मशाला, रैत और नगरोटा बगवां मृदा संरक्षण अनुभाग समाहित होंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्रीय ऊर्जा क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही सभी चार जलविद्युत परियोजनाओं की ऊर्जा का निपटारा दीर्घावधि ऊर्जा बिक्री समझौतों के आधार पर किया जाएगा तथा बिजली को क्षेत्र के विभिन्न उपभोक्ताओं अथवा अन्यत्र उन्हीं शर्तों पर प्रदान किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय ऊर्जा क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में लागू होता है।
लाहुल-स्पीति जिले की सिसू 0.80 मैगावाट और लिम्फू 2.75 मैगावाट लघु पन विद्युत परियोजनाओं को मै. चंद्रा वैली हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के पक्ष में तथा कांगड़ा जिले की दो मैगावाट क्षमता की आवा-प्प् लघु जल विद्युत परियोजना को मै. हिम पावर प्रोजैक्ट्स को आवंटित करने का फैसला लिया।
बैठक में 70 मैगावाट की हड़सर जलविद्युत परियोजना के तीन चरणों में विभाजन को स्वीकृति प्रदान की गई। यह विभाजन नियत शर्तों को पूरा करने पर 30 मैगावाट, 22 मैगावाट और 18 मैगावाट में किया जाएगा।
45 मैगावाट की भरमौर जल विद्युत परियोजना के विभाजन को भी स्वीकृति दी गई। इसे 22.5-22.5 मैगावाट के दो अलग चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।
शिमला जिले के रामपुर में बेहतर जन स्वास्थ्य सेवाएं एवं बेहतर प्रशासन के लिए नये चिकित्सा खण्ड खोलने को स्वीकृति दी गई।बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा इत्यादि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्यक्ष उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा को पूर्व की भांति 35 वर्ष तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा को पूर्व की भांति 42 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने बंगाणा-धनेटा, होली-उतराला एवं भुभुजोत यातायात सुरंगों के विस्तृत व्यवहारिक परीक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्राप्त करने को स्वीकृति प्रदान की। बंगाणा-धनेटा सुरंग के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं के माध्यम से निजी पार्टियों द्वारा बिल्ट, आपरेट एवं ट्रांसफर आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में 2008 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाईन परियोजना की कीमत बांटने के प्रस्ताव तथा भूमि की बड़ी हुई कीमतें प्रदान करने को सहमति दी गई। कीमतें अब 70 करोड़ रुपये से बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो गई हैं। चण्डीगढ़-बद्दी नई रेल लाईन की परियोजना कीमत का 50 प्रतिशत वहन करने का निर्णय भी लिया गया, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इस रेल लाईन को ‘ए-2’ श्रेणी में शामिल कर शीघ्र निर्मित करने का निर्णय लिया है।
बैठक में सोलन जिले के बद्दी में स्थित महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय की प्रथम संविधि को बनाने की स्वीकृति भी दी गई।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती, बैच वाईज़ तथा हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से कनिष्ठ ड्राफट्समैन के 125 पदों को भरने की स्वीकृति दी।
प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक वास्तुकार के दो पदों और वरिष्ठ ड्राफट्समैन के छह पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में उप-निदेशक (प्रथम श्रेणी) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने को स्वीकृति दी गई।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के पांच रिक्त पदों प्रथम श्रेणी राजपत्रित पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
शिमला, मण्डी तथा कांगड़ा मण्डलों में सीधी भर्ती के माध्यम से ‘ए’ क्लास नायब तहसीलदार के तीन पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।
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मंत्रिमण्डल ने कृषि सहकारी क्रैडिट स्टैबिलाईज़ेशन निधि से हिमफैड को पांच प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 करोड़ रुपये का ऋण देने को स्वीकृति दी। यह निर्णय इस लिए लिया गया ताकि फैडरेशन समय पर समुचित खाद का प्रापण कर इसकी बिक्री किसानों को कर सके।
बैठक में प्रदेश सरकार के अनुबंध कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के नियम 15-ए (डी) में संशोधन का निर्णय लिया गया। संशोधन के अनुसार नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति स्वतः ही अनुबंध समाप्त कर देगी। किन्तु असाधारण मामलों में जहां कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति चिकित्सीय कारणों से कर्मी के नियंत्रण से बाहर हो, में ऐसी अवधि को नियमितीकरण के समय बाहर नहीं किया जाएगा। किन्तु इस संबंध में उक्त कर्मचारी को समय पर नियंत्रक प्राधिकरण को सूचना देनी होगी।
केबिनेट ने निजी भूमि पर पॉप्लर, सफेदा, अल्बज्जिया, बहूणा, विलो और मलबरी के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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