शिमला। राज्‍यसभा चुनावों को प्रभावित करने के मामले में शिमला पु‍लिस की ओर से आरोपी बनाए गए हमीरपुर से आजाद विधायक आशीष शर्मा और उतराखंड के पूर्व मुख्‍य सचिव राकेश शर्मा प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मार्च को बालूगंज थाने में हाजिर होकर जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। पूर्व आइएएस अधिकारी राकेश शर्मा वित विधेयक के दौरान 27 व 28 फरवरी को सदन से गैर हाजिर रहने के लिए विधानसभा स्‍पीकर कुलदीप पठनिया ने अयोग्‍य ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व विधायक चैतन्‍य शर्मा के पिता हैं। पठानिया ने कांग्रेस  के छह विधायकों समेत  विधानसभा सदस्‍यता रदद कर दी  है।

मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई हैं।

इन दोंनों ने आज प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी  दायर की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश कैंथला व जस्टिस रंजन शर्मा ने इन दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही कहा कि वह जांच में सहयोग करने के लिए 15 मार्च को बालूगंज थाने में हाजिर हो।  

आशीष शर्मा इन दिनों ऋषिकेश के किसी होटल में बाकी बागी विधायकों के साथ हैं। अंतरिम जमानत की शर्तों के मुताबिक अब उन्‍हें हिमाचल शिमला आना पड़ेगा।ज्ञात हो कि शिमला पुलिस ने राकेश शर्मा व आजाद विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ बालूगंज थाने में मामला दर्ज कर रखा हैं।  इन पर राज्‍यसभा चुनावों  को प्रभावित करने , विधायकों की खरीद फरोख्‍त व प्रलोभन देने जैसे इल्‍जाम लगाए गए हैं।