शिमला। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों के उप-चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है व दस अगस्त को मतदान होगा । पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मतदान की गणना मतदान के बाद तुरंत शुरू हो जाएगी व परणिाम भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे जबकि जिला परिषद व पंचायत समितियों के परिणाम 12 अगस्त को मतगणना के बाद घोषित होंगे।
आयोग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन 217 पदों में एक पद जिला परिषद सदस्य झाकड़ी-2, जिला परिषद शिमला, 6 पद पंचायत समिति सदस्य, 14 प्रधान, 17 उप-प्रधान और 179 पंचायत वार्ड सदस्य के पद रिक्त हैं।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25,26 व 27 को नामांकन पत्र भरे जाएंगे जिनकी छंटनी 28 जुलाई को सम्बन्धित चुनाव या सहायक चुनाव अधिकारी सुबह 10 बजे के बाद करेंगे।
प्रवकता ने कहा कि इच्छुक प्रत्याशी 30 जुलाई को सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 जुलाई को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मतदान 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मदगणना 10 अगस्त को पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 12 अगस्त को खण्ड मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से की जाएगी।
इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला शिमला में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी प्रकार, जिन विकास खण्डों में पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन होना है, उन विकास खण्डों में तथा जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलावार विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आदर्श आचार संहिता शहरी निकाय के क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
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