शिमला।  हिमाचल  प्रदेश  हाईकोर्ट के  आदेशों  के  चंद घंटों  के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने गर निगम शिमला के चुनाव  कराने  के लिए  अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम के लिए मतदान 16 जून, प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक करवाया जाएगा, जबकि 2, 3 व 5 जून, 2017 को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

प्रदेश हाईकोर्ट  ने  29  मई सोमवार सुबह  आदेश दिए  किए  18  जून से पहले  निगम के चुनाव कराए जाए  व 24 घंटों के  भीतर  तिथियों का  एलान किया जाए। प्रदेश चुनाव आयोग  ने  राहत  की  सांस  लेते  हुए  24  घंटों के  बजाए चंद  घंटों में  चुनावों की शेडयूल जारी कर दिया।आयोग की  ओर से शेडयूल  जारी करने  के तुरंत  बाद  आदर्श  चुनाव संहिता लागू हो गई हैं। हालांकि मतदाता सूचियों मे गड़बडि़यों का मसला अभी  भी विवादों को  हवा दे  सकता हैं।

चुनावआयोग के  प्रवक्‍ता  के  मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच 6 जून, 2017 को संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरान्त की जाएगी व इच्छुक उम्मीदवार 8 जून, 2017 को  सांय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 8 जून को ही नामांकन पत्रों की वापिसी के तुरन्त पश्चात् चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा।

मतगणना 17 जून, 2017 को जिला मुख्यालय पर की जाएगी।

चुनाव कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही नगर निगम शिमला के क्षेत्र में     29 मई, 2017 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो 17 जून, 2017 तक प्रभावी रहेगी।