शिमला।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को प्रदेश में तिरंगा न फहराने की धमकी देने के मामले में प्रदेश साइबर पुलिस ने सिख फार जस्टिस के गुरवत पंत सिंह पन्नू के भारत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्रदेश साइबर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अलावा समरसता को खराब करने को लेकर धारा 153 ए, धमकाने 506, आपराधिक षडयंत्र रचने 120 बी और गैरकानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम 1967 और आइटी अधिनियम की धाारा 66-सी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पुलिस प्रवक्ता की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में साफ हुआ है कि यह पन्नू खाालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फार जस्टिस से जुड़ा हुअआ है। इस संगठन पर केंद्र सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियमम के तहत 10 जुलाई 2019 को पांबदी लगा दी थी।इस संगठन ने अमेरिका और अन्य देशों में विभिन्न जगहों पर अपना जाल बिछा रखा है।
अभी तक की जांच में यह भी सामने आया है कि धमकी भरी ये आडियों क्लिप विभिन्न पत्रकारों व नागरिको को अंतराष्ट्रीय नंबरों या वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल के जरिए पहुंची है।
प्रवक्ता ने कहा कि काल करने वाले का पता लगाने के लिए जांच जारी है। आने वाले समय में अपराधी के अपराध का पता लगाने के लिए वायस स्पैक्ट्रोग्राफी भी की जाएगी। प्रवक्ताा ने कहा कि इस जांच के राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय परिणाम है और इसलिए प्रदेश पुलिस इस मामले का भंडा फोड़ने और अपराधी को पकड़ने के लिए तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग भी मांग रही है। प्रवक्ता ने कहा कि यह जांच पन्नू की ओर से आंतकी गतिविधियों के दुष्प्रचार को रोकने के लिए भी है।
याद रहे बीते रोज राजध्धानी के विभिन्न पत्रकारों के मोबाइल फोनों पर पहले से रिकार्ड की गई आडियों के जरिए धमकी दी गई की सिख फार जस्टिस नामक संस्था 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश में तिरंगा लहराने की इजाजत नहीं देगी। इस आडियो क्लिप में किसानों व खालिस्तानी समर्थक सिखों अपने ट्रैक्टर लेकर बाहर निकलने व झंडा न फहरा देने का आहवान किया गया था।
इस धमकी के बाद प्रदेश पुलिस ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री , केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा की सुरक्षा बढ़ा देने का दावा किया था व आज इस मामले में एफआइआर दर्ज कर दी है।
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