शिमला।प्रदेश हाइकोर्ट  ने बगैर बुनियादी ढांचे को खड़ा किए स्‍कूलों को स्‍तरोन्‍नत करने  के सरकार   के फैसले  पर  जवाब तलब किया है।हाईकोर्ट  ने मुख्‍य सचिव,प्रधान सचिव शिक्षा, निदेशक शिक्षा  को आदेश दिए है कि वो

चार हफतों के भीतर जवाब पेश करे। हाईकोर्ट ने हमीरपुर के अशोक कुमार  नामकव्‍यक्ति कीओर से लिखे पत्र की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।हाईकोर्ट ने इस पत्र को जनहित याचिका मानते हुए  सरकार से जानना चाहा है कि  सरकार ने इन स्‍कूलों को किन नियमों के तहत अपगेड किया है। य आदेश मुख्‍य न्‍यायाधीश मंसूर अहमद मीर और जस्टिस कुलदीप सिंह   की खंडपीठ ने  दिए है।

अशोक कुमार ने अपने पत्र में लिखा था कि  प्रदेश की सरकारें सत्‍ता में आने पर स्‍कूलों में जरूरी सुविधएं मुहैया कराए बगैर स्‍कूलों  को अपग्रेड करती है।इन स्‍कूलों में न तो बुनियादी सुविधाएं होती है और न ही पूरा स्‍टाफ होता है। कई ऐसे स्‍कूल भी अपग्रेडकर दिए है जहां पर भवन खेल का मैदान व शौचालय  बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। ये बच्‍चों के भविष्‍य के साथ  खिलावाड़ है।

खंडपीठ ने मामले की  सुनवाई  छह जनवरी को तय कीहै।