नई दिल्‍ली।सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र में डांस बार चलाने पर महाराष्‍ट्र सरकार  की ओर से सात  साल पहले लगाई पांबदी को हटा  दिया  है। सुप्रीमकोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई ।

चीफ जस्टिस अल्‍तमस  कबीर  और जस्टिस एसएस निज्‍झर ने महाराष्‍ट्र सरकार की दलील को खारिज कर दिया और मुबंई हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखा।

सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि  बार गर्ल्‍ज के प्रोफेशन के अधिकार पर इस तरह हमला नहीं किया जा  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार गर्ल्‍ज अपना प्रोफेशन कर सकती है। सरकार  ने सात साल पहले थ्री स्‍टार होटल  के स्‍तर से नीचे डांस बार खोलने पर पाबंदी लगा दी थी।

बार गर्ल्‍ज ने दलील दी थी कि पाबंदी का ये आदेश उनके जीविका चलाने के अधिकार पर हमला है व ये भेदभावपूर्ण है।इसके अलावा उन्‍होंने ये भीद दलीली दी थी कि वे बार में डांस करने के अलावा और कुछ नहीं जानती।