शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज देने व वेंचर एनर्जी लिमिटेड की साई कोठी पावर प्रोजेक्ट के प्रमोटर वक्कामूला चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के दोनों बेटों भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल के अलावा14 न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्कामूला की याचिका पर अनुराग ठाकुर,उनके छोटे भाई व अरुण धूमल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वक्कामूला की याचिका पर 17 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस एके पाठक की अदालत ने नोटिस जारी किए।वक्कामूला ने तीन करोड़ का हर्जाना मांगा है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक मेल से आज इस बावत आदेश की प्रति जारी की गई है। आदेश की प्रति के मुताबिक अनुराग और अरुण धूमल को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए गए है। इसके बाद रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।
कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बावत जारी विज्ञप्ति में अनुराग ठाकुर,अरुण धूमल के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को भी नोटिस भेजने का जिक्र कियाहै। लेकिन वक्कामूला चंद्रशेखर ने सत्य स्वदेश से कहा कि उन्होंने अनुराग ठाकुर,अरुण धूमल व मीडिया के खिलाफ ये मुकदमा किया है।वक्कामूला तारिणीग्रुप आफ कंपनीज के सीईओ है।
अक्तूबर 2013 से लेकर अब तक अरुण जेटली,अनुराग ठाकुर, अरुण धूमल व प्रेम कुमार धूमल की ओर से वीरभद्र सिंह के परिवार के सदस्य को लेकर वक्कामूला से कर्ज लेने,उसकी कंपनियों के शेयर खरीदने समेत कई आरोप लगाए थे।
अपनी याचिका में वक्कामूला ने कहा है कि इस तरह के आरोप लगने के बाद उनकी कंपनी के शेयरों दाम घट गए है और उनके विदेशी ग्राहक उनसे क्लेरीफिकेशन मांग रहे है।
दिल्ली हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई मार्च में होगी।
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