शिमला।हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानदेय आधार पर लगभग 7750 आशा कार्यकर्ताओं के चयन का निर्णय लिया गया। इन आशा कार्यकर्ताओं को 850 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्गों से क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए वार्षिक आय सीमा को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में भाखड़ा नंगल एवं ब्यास परियोजनाओं से संबंधित 7.19 प्रतिशत बकाया जारी करने के दावे के विषय में कार्य योजना अपनाएगी।
बैठक में किन्नौर जिले की 960 मेगावाट क्षमता की जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना के लिए पुनः निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 में अहर्ता परीक्षा के आधार पर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग संस्थानों में बी-टैक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक बार अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने भौतिकी एवं गणित में तथा रसायन विज्ञान, बायो टैक्नोलाजी, कंप्यूटर विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से किसी एक में 65 प्रतिशत अंक हासिल किए हों।
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 को कुछ बदलावों के साथ कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिक आवासों के चयन के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले के कोटला में उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गया। इस नई उपतहसील में कोटला, त्रिलोकपुर, भली, नदौली, डोल, वाही पठियार और कोठी वांदी-1 नामक सात पटवार वृत होंगे। इस उपतहसील की कुल जनसंख्या 26,828 है।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत प्रथम अप्रैल, 2013 से पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पैंशन) को 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से वर्ष 2013-14 का बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पूरी हुई है। मंत्रिमण्डल ने युद्ध जागीर की राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का निर्णय भी लिया।
मंत्रिमण्डल ने मंडी जिले की लेद्दा ग्राम पंचायत मेंप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इस केंद्र में चिकित्सा अधिकारी का एक पद, फार्मासिस्ट/नर्स का एक पद और चतुर्थ श्रेणी का एक पद स्वीकृत किया। मंत्रिमण्डल ने बहादुरी पदक विजेताओं को प्रदेश के भीतर राज्य पथ परिवहन निगम की डिलक्स एवं सामान्य बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।
बैठक में एनआईईएलआईटी (डोएक समिति) के माध्यम से आउट सोर्सिंग के आधार पर राज्य, जिला और खंड स्तर पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ई-पंचायत परियोजना कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी श्रम शक्ति को नियुक्त करने को स्वीकृति दी गई। इस निर्णय के तहत प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से लोकोन्मुखी कंप्यूटरीकृत सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी 12 जिलों में 13 सहायक प्रोग्रामर और 78 खंडों में 79 कंप्यूटर आपरेटर नियुक्त किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने बंदोबस्त विभाग में पटवारियों के 139 सुपरन्युमरेरी पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। इनमें 86 पद शिमला बंदोबस्त मंडल और 56 पद कांगड़ा बंदोबस्त मंडल के लिए हैं। बैठक में प्रदेश के उन सभी छात्रों को एक मुश्त प्रोत्साहन/पुरस्कार के रूप में 75000 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिन्होंने चयन के उपरांत किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में स्नातक तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान में किसी स्नातकोत्तर अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है।
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम, फरीदाबाद के पक्ष में प्रदेश सरकार की ब्लॉक गारंटी को आठ करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने उन नेपाली दिहाड़ीदारों (बेलदारों) की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 तक आठ वर्ष तक का नियमित सेवाकाल पूरा कर लिया है। इन्हें पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए इंजीनियर-इन-चीफ (लोक निर्माण विभाग) को सक्षम प्राधिकरण बनाया गया है। मंत्रिमण्डल ने ऊर्जा निदेशालय में जल विद्युत परियोजना सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण एवं जल प्रबंधन प्राधीकरण सृजित करने को स्वीकृति दी ताकि सरकार दक्ष एवं प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली विकसित कर सके। इससे निजी क्षेत्र में प्रदेश की सभी पांच नदी घाटियों में जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, जल बहाव प्रबंधन, आवंटन की प्रगति का अनुश्रवण और निष्पादन सुनिश्चित होगा तथा प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं की दीर्घावधि उत्पादन क्षमता एवं अवशिष्ट जीवन सुनिश्चित हो सके।
बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी को एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमण्डल ने दो मेगावाट क्षमता की सरवरी-प्प्प् और पांच मेगावाट क्षमता की सोल्डन लघु जल विद्युत परियोजनाओं के स्थल/ऊंचाई और क्षमता उन्नयन/घटाने में बदलाव को स्वीकृति दी गई। इन दोनों लघु जल विद्युत परियोजनाओं से तीन प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क ऊर्जा रायल्टी वसूलने का निर्णय लिया गया। सरवरी-प्प्प् जल विद्युत परियोजना से अतिरिक्त क्षमता शुल्क के रूप में दो लाख रुपये भी वसूले जाएंगे।
बैठक ग्रामीण विकास विभाग में खण्ड विकास अधिकारियों के काडर को वर्तमान में 85 से बढ़ाकर 113 करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए अनुबंध आधार पर लिपिकों के 11 पद तथा वरिष्ठ सहायकों के तीन पद सृजित करने को स्वीकृति दी।
बैठक में आईजीएमसी शिमला के शिशु रोग विभाग में प्रोफैसर का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पशु चिकित्सा अधिकारियों के 90 पद भरने को स्वीकृति दी। इनमें से 45 पद वर्ष 2013-14 में भरे जाएंगे जबकि शेष 45 पद वर्ष 2014-15 में भरे जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने आयुर्वेद विभाग में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 33 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति दी। बैठक में नगर नियोजन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 25 पद भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग में 90 पंचायत पशुपालन सहायकों को पशुपालन फार्मासिस्ट के खाली पड़े पदों पर अनुबंध आधार पर समाहित करने को स्वीकृति
बैठक में एकीकृत सहकारिता विकास परियोजनाओं के द्वितीय चरण को कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों में आरम्भ करने तथा इस संबंध में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को संस्तुति करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में हमीरपुर में मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए वोकेश्नल एजुकेशन फाउंडेशन को जारी आशय पत्र को रद्द करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि फाउंडेशन आशय पत्र को एक वर्ष के भीतर कार्यान्वित करने में असफल रही और उसके उपरांत तीन वर्ष समाप्त हो चुके हैं। बैठक में अन्य सभी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। कारण बताओ नोटिस में पूछा जाएगा कि क्यों न उनको प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र समाप्त कर दिए जाएं क्योंकि उन सभी के संबंध में कार्यान्वयन अवधि समाप्त हो चुकी है।
मंत्रिमण्डल ने राज्य दण्ड आदेश समीक्षा बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर उम्र कैद की सजा काट रहे 6 कैदियों को समय पूर्व छोड़ने को स्वीकृति दी। मंत्रिमण्डल ने 25 दिसम्बर, 2012 को वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के उपरांत प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों की कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की। .0.
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