शिमला।हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में संशोधित परिवहन नीति, 2014 को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें परिवहन क्षेत्र के विस्तार में तेजी लाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय और राज्य नियमों के प्रावधानों को आवश्यक रूप से कार्यान्वयन के अलावा परिवहन विभाग की भूमिका को भी पुनः परिभाषित किया गया है।
परिवहन नीति में यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करनेे के अलावा कृषि और गैर-कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक मालभाड़ा वाहनों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जायेगा। वाहनों के लिये उपयुक्त कर तथा गैर-कर प्रोत्साहनों का प्रावधान किया जायेगा और सड़क सुरक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा जिसे शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा भी बनाया जायेगा। इसके यात्रा सुरक्षा के साथ-साथ आम लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान नींबू प्रजाति के फलों जैसे किन्नू, मालटा, संतरा इत्यादि के प्रापण के लिये मण्डी मध्यस्थता योजना कार्यान्वित की जएगी। योजना के अन्तर्गत 500 मीट्रिक टन किन्नू, मालटा और संतरा तथा 100 मीट्रिक टन गलगल बी ग्रेड के लिए 6 रुपये 50 पैसे, सी ग्रेड के लिये 6 रुपये और गलगल को 5 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इसके अलावा किन्नू, मालटा और संतरा के लिए 2.65 रुपये प्रति किलो की दर से जबकि गलगल के लिए 1 रुपये हैंडलिंग चार्जिज दिए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 50 खरीद केन्द्र खोले जाएंगे। यह योजना 20 नवम्बर, 2014 से 14 फरवरी, 2015 तक प्रभावी रहेगी।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लाहौल स्पीति जिला के जिला अस्पताल केलंग तथा काजा में मैगा टेली-मेडिसिन पायलट प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में लोकपाल और महाधिवक्ता को वाहन में फ्लैशर के साथ लालबत्ती के प्रयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। सभी सांसदों, मुख्य संसदीय सचिवों, सभी विधायकों, महापौर, सुपर-टाइम स्केल प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को फ्लैशर के साथ एम्बर लाइट के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की गई है।
यह भी निर्णय लिया गया है कि चालान करने की शक्ति रखने वाले परिवहन विभाग के अधिकारी और सभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी जि़ला में फ्लैशर के बिना नीले रंग की बत्ती प्रयोग कर सकेंगे।
मंत्रिमण्डल ने साईं इंजीनियरिंग फाउंडेशन को बूट आधार पर लोअर सुमेज (5 मैगावाट), तौहुक (4.5 मैगावाट) तथा करेड़ी (5 मेगावाट) तीन जल विद्युत परियोजनाओं को आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि से चार सालों के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करने की शर्त रखी गई है। यह भी निर्णय लिया गया कि साईं इंजीनियरिंग फाउंडेशन 6.75 प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा राॅयल्टी देगा, जो हिमऊर्जा की आय का हिस्सा होगा। ऊर्जा बिक्री से राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व के दृष्टिगत वर्तमान प्रबंधों को एक वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत बीजापुर के अन्तर्गत उत्तरपुर गांव और चम्बा जिला की तहसील सलूणी की ग्राम पंचायत स्नोह के गांव पधन में पर्याप्त स्टाफ सहित नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर में 50 बिस्तरों की सुविधायुक्त जिला अस्पताल के लिए आयुर्वेद विभाग में चार पदों को पदोन्नति द्वारा नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की। इन पदों में एक पद चिकित्सा अधीक्षक, दो पद वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक और एक पद वार्ड सिस्टर के शामिल हैं।
ऊना जिला के हरोली में सात सदस्यीय स्टाफ के साथ उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। कुल्लू जिला के बंजार के लारजी में फायर पोस्ट खोलने की भी मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिले के ठियोग के बलग एकादशी मेले को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डल जिला के नेर चैक में नगर पंचायत के गठन का निर्णय लिया। कांगड़ा जिला के बैजनाथ और पपरोला में भी नगर पंचायतों का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में हि.प्र. मूल्य वद्र्वित कर नियम 2005 के नियम 45, 50 और 50 (4) में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके अन्तर्गत जिन विक्रेताओं की सालाना बिक्री 8 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है, को सालाना सवा प्रतिशत कर प्रथम अप्रैल, 2015 से वार्षिक बिक्री पर देना होेगा।
प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव आकलन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनरूद्धार और पुनर्वास नियम, 2014 बनाने का मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने शिमला से अधीक्षण अभियंता (पी एंड आई-प्प्) का कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित कांगड़ा जिला के फतेहपुर स्थित इंजीनियर-इन-चीफ (परियोजना) को स्थानांतरित करने का फैसला किया है ताकि शाह नहर, फिना सिंह और सिद्वाता परियोजनाओं के साथ-साथ छौंछ खड्ड व अन्य ऐसी परियोजनाओं का निरीक्षण और डिजाइन कार्य किया जा सके।
नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों एवं सचिवों को भविष्य में उच्च वेतन संरचना देने का फैसला किया गया है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत समितियों में कार्यरत कनिष्ठ लेखापालों को तीन वर्षांे का सेवाकाल पूरा करने के उपरांत वेतमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में आयुर्वेद विभाग में संस्कृत प्रवक्ताओं के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई।
खंड विकास अधिकारियों के आठ पद सीधी भरती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने युवा सेवा एवं खेल विभाग में कनिष्ठ प्रशिक्षकों के 50 पद सृजित करने का निर्णय लिया ताकि युवाओं को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। अग्नि शमन विभाग में भी डिविजनल फायर आॅफिसर का एक पद सीधी भर्ती के माध्यम से अननुबंध आधार पर भरा जाएगा।
वन विभाग में वन रक्षकों के 220 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा, पुलिस विभाग में महिला सब-इंस्पैक्टर के 16 पद भरे जाएंगे और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में इंस्पैक्टर श्रेणी-एक के चार पद सीधी भरती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। विभाग में लिपिक एवं डाटा एंट्री आॅपरेटरों के 40 पद एनआईईएलआईटी के जरिये आउट सोर्सिस से भरने का निर्णय लिया गया है, जब तक नियमित/अनुबन्ध स्टाॅफ की नियुक्ति न हो जाए। इसके अलावा, योजना विभाग में सहायक अनुसंधान अधिकारियों के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।
उद्योग विभाग में जिओलाॅजिकल (भूगर्भीय) शाखा को सुदृढ़ करने के लिये खनन अधिकारियों के दो पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरें जाएंगे और सहायक खनन अधिकारियोें के 16 पदों को सृजित किया जाएगा, जिनमें से 6 पद अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती और 10 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, खनन रक्षकों (चतुर्थ श्रेणी) के 25 पद सृजित किये जाएंगे जिनमें से 15 पद अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से और 10 पद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप सेवादार/चैकीदार के कैडर से स्थानान्तरित किये जाएंगे। अवैद्य खनन गतिविधियों पर निगरानी एवं नियन्त्रण के लिये विधि अधिकारी (श्रेणी-दो राजपत्रित) का एक पद सृजित कर भरा जायेगा।
बैठक में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी और जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी के अधिसंख्या (सुपरन्यूमनेरी) पदों को सृजित करने, तथा विभाग ने अभिनेताओं व कलाकारों का वेतनमान संशोधित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. अधीनस्थ विधिक सेवा में सिविल जज (जुनियर डिवीजन) का एक पद भरने का निर्णय लिया।
आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायकों के पांच पद और अन्वेषकों के चार पद आउटसोर्सिग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है।बैठक में हिमाचल प्रदेश विशेष अदालतें (सम्पति की कुर्की एवं अधिकरण) बिल, 2011 को वापिस लेने और राष्ट्रपति की सहमति के लिये भारत सरकार को पुनः भेजने का निर्णय लिया गया।
वर्तमान हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को निरस्त कर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय बिल के रूप में नया कानून लाने को मंजूरी प्रदान की गई।मंत्रिमण्डल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन दायित्व बिल, 2014 प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970 की धारा 21 (प)(पप)(पपप)(अ) और 28 (प) में संशोधन के लिये बिल के रूप में विधानसभा में रखने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा मेें हिमाचल प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) बिल, 2014 को प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया है।
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