शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की आयकर रिटर्न के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह,पुत्र व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष् विक्रमादित्य व अन्यों ने इस मामले को आयकर विभाग की ओर से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर देने के आदेश को चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस त्रिलोक चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिए।आयकर विभाग ने वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के आयकर रिटर्न के मामले को अागे की समन्वित जांच के लिए चंडीगढ़ केलिए ट्रांसफर कर दिया था।
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