षिमला । धर्मषाला में बने होटल पेवेलियन के लिए काटे गए पेड़ों के मामले में दर्ज एफआईआर व अदालत में पेष चार्जषीट को रदद करने के मामले में प्रदेष हाईकोर्ट ने सरकार ,डीसी कांगड़ा व विजीलेंस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इस मामले में वीरभद्र सिंह को पार्टी बनाने की एचपीसीए की अर्जी पर वीरभद्र को व्यक्तिगत तौर नोटिस देने को स्थगित कर दिया । अदालत ने छह सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेष दिए है।जस्टिस सुरेष्वर ठाकुर ने एचपीसीए कीी ओर से इस मामलजे की कार्यवाही पर स्टे देने पर सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देष दिए है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
प्रदेष की वीरभद्र सिंह सरकार ने 2013में अनुराग ठाकुर,एचपीसीए के पदाधिकारी विषाल मरवाह,संजय कुमार,वन व राजस्व विभाग के कर्मचारी जगदीष राम,विधि चंदकुलदीप कुमार और जगत राम के खिलाफ मामला दर्ज किया था।इन पर होटल पेवेलियन के लिए सरकारी जमीन से सैंकड़ों पेड़ काटने का आरोप लगाया गया था।ये भी इअल्जाम था कि एचपीसीए ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है।एचपीसीए को लीज पर दी गई जमीन पर सैकड़ों पेड़ थे लेकिन डीएफओ ने रेंज अफसर की रिपोर्ट पर एनओसी दे दिया था। रेंज अफसर ने इस जमीन पर पेड़ों के होने की जानकारी को छिपा दिया। जिससे सरकार को घाटा हुआ और एचपीसीए को अनुचित लाभ मिला।
अपनी याचिका में एचपीसीए ने इन तमाम आरोपों को राजनीति से प्रेरित व दुर्भावना पूर्ण करार दिया। एचपीसीए ने कहा कि ये एफआईआर लीज षर्तों का उल्लंघन है। एफआई आर में एचपीसीए और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये सिविल मामला है और आपराधिक मामला बनाने के लिए यहां पर कोई ग्राउंड नहीं है। अदालत ने आगामी सुनवाई 18 मई को निर्धारित की है।
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