शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों के पालना न करने पर चौधरी सरवण कुमार कृषि विवि पालमपुर के कुलपति और रजिस्ट्रार का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजीव शर्मा व संजय करोल की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए है।
खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने हिमाचल प्रदउेश कृषि विवि पेंशनर्स सोसायटी की याचिका पर 15 सितंबर 2011 विवि प्रशासन को इन लोगों के ग्रच्यूटी,पैंशन व अन्य बकाया अदा करने के आदेश दिए थे।ये सब कुछ छह महने के भीतर अदा करने के आदेश दिए गए थे। विवि के आग्रह पर अदालत ने भुगतान करने का समय 19 मार्च 2012 तक बए़ा दिया था। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया।सोसायटी ने 22 अक्तूबर 2013 को विवि को कानूनी नोटिस भेजा।
ये मामला आज सुनवाई के लिए लगा और खंडपीठ ने विविके कुलपति और रजिस्ट्रार को वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले की आगामी सुनवाई
पांच नवंबर को होगी।
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