शिमला। भााजपा  के पूर्व सांसद व भाजपा के बागी व हिलोपा से विधायक व अब  भाजपा में जा रहे कुल्‍लू के नेता महेश्‍वर सिंह के रघुनाथ मंदिर को प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार टेक ओवर नहीं  कर पाएगी।

प्रदेश हाईकोर्ट ने  इस महत्‍वपूर्ण मंदिर को टेक ओवर करने  के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस को स्‍टे कर दिया है।ये नोटिस डीसी कुल्‍लू ने जारी किया था।  जस्टिस त्रिलोक चौहान और जस्टिस चंद्र भूषण वालिया की खंडपीठ ने महेश्‍वर सिंह व उनके बेटे दानविंद्र सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए।

सरकार की ओर दिए गए नोटिस में सरकार  ने महेश्‍वर सिंह से रघुनाथ मंदिर की सारी चल व अचल प्रापर्टी,अस्‍थाई व स्‍थाई ढांचा,स्‍टॉक,स्‍टोर,और कैशबुक को सरकार को हैंडओवर करने का आग्रह किया था। ये नोटिस रघुनाथ टेंपल ट्रस्‍ट सुलतानपुर कुल्‍लू को जारी किए थे। अदालत ने साफ किया कि जब तक मामला लंबित हैं तब तक मंदिर को टेक अोवर करने की दिशा में उठाए जाने वाले हर कदम/अधिसूचना पर रोक लगा दी है।

याचिका में पिता महेश्‍वर सिंह व पुत्र दानविंद्र सिंह ने कहा था कि मंदिर  निजी संपति है व महेश्‍वर सिंह के स्‍वामित्‍व में है।ऐसे में इस पर हिमाचल  प्रदेश हिंदू  पब्लिक रिलीजियस इंसीटयूशंस एंड चैरिटेेबल इंडोमेंट एक्‍ट1984 लागू नहीं होता और कोई भी कार्रवाई एक्‍ट के श्रेत्राधिकार से  बाहर होगी।

उन्‍होंने कहा कि अधिसूचना व नोटिस दोनों राजनीति से प्रेरित हैंऔर कार्यवाही याचिकाकर्ता से छिपा कर अमल  लाई गई हैं।याचिकाकर्ता ने  अधिसूचना को निरस्‍त करने का आग्रह किया था। अब मामले की सुनवाई 11 अगसत को रखी गई है।