शिमला। चैस्टर हिल मामले को लेकर सोशल मीडिया फेसबुक पर पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेता युद्ध चंद बैंस को राजधानी की निचली अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है।
बैंस ने चैस्टर हिल मामले में संजय गुप्ता की कारगुजारियों को लेकर एक वीडियो बनाया व इसे पोस्ट कर दिया था। बैंस ने संजय गुप्ता पर 40 करोड़ की जमीन दो करोड़ रुपए में खरीदने का इल्जाम लगाया था। इसके अलावा ये भी कहा था कि चैस्टर हिल मामले को निपटाने की एवज में संजय गुप्ता ने कड़ी रकम ली व उसी रकम से हिमाचल के बाहर से जमीन खरीद ली।
इसके अलावा भी कई इल्जाम लगाए थे। बैंस के बाद इस मामले को वामपंथियों ने भी उठाया था।
संजय गुप्ता 3 मई को चीफ सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत हो गए थे। सेवानिवृति से पहले संजय गुप्ता ने बैंस के अलावा पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता विनय शर्मा व पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष के खिलाफ भी बालूगंज थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। संजय गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि उनके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप जांच में झूठे पाए गए है।
छोटा शिमला थाना पुलिस ने इस मामले में युद्धवीर बैंस , विनय शर्मा और श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। बैंस ने इस मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी व इस मामले में अदालत ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है।
याद रहे बीते रोज शिमला पुलिस की ओर से चंबा के चुराह क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक की ओर से बैंस की ओर से सोशल मीडिया में पोस्ट किए एक वीडियो को सांप्रदायिक सदभाव को खतरा बताने संबंधी शिकायत पर गिरफतार कर लिया था। पुलिस ने रात को उनका रिपन व इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में चैकअप कराया । वह अभी बालूगंज थाने में गिरफतार है व उन्हें दोपहर बाद पुलिस रिमांड के लिए अदालत में पेश करेगी।
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