नई दिल्ली/शिमला। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी की ओर से आय से अधिक संपति मामले दर्ज किए गए मामले में ईडी को निर्देश दिए है कि वो वीरभद्र सिंह को एफआईआर व इससे जुड़े दस्तावेज मुहैया कराए।दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर को रदद करने व ईडी कर जांच को स्टे करने से इंकार दिया ।
अदालत ने ईडी को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए है।
गौरतलब हो कि आय से अधिक संपति मामले में सीबीआई के अलावा ईडी ने भी एफआईआर दर्ज की थी।ईडी के अफसर वीरभद्रसिंह व उनके प्रधान सचिव सुभाष आहलुवालिया के कारनामों से पर्दा उठाने की मुहिम में लगी है। हालांकि वीरभद्र सिंह इसे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व मोदी सरकार के वित मंत्री अरुण जेटली की साजिश करार दे रहे है।
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