शिमला/नईदिल्‍ली।।मुख्‍यमंत्री वीरभद्र सिंह को सीबीआई की ओर से आय से अधिक संपति मामले में दर्ज की गई एफआईआर में प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दी गई राहत अब 12 जनवरी तक जारी रहेगी। फिलहाल अभी सीबीआई मुख्‍यमंत्री से न तो पूछताछ कर पाएगी और न ही चालान पेश कर पाएगी। इस मामले में23 दिसंबर को एफआईआर दर्ज किए हुए 90 दिन हो जाने है। काननून 90 दिनों के  भीतर एजेंसी को चालान पेश करना होता है या अदालत से और समय मांगना होता है। अब शायद चालान पेश नहीं पाएगा।

प्रदेश हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की याचिका पर सीबीआई को आदेश दे रखे है कि अगर उसे मुख्‍यमंत्री से पूछताछ करनी है ता वो पहले अदालत की मंजूरी लें। हालांकि सीबीआई की ओर से इस मामले को चुनोती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने  दिल्‍ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था और साथ ही आदेश दिया था कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर कोई भी फैसला दिल्‍ली हाइकोर्ट ही लेगा।आज मामले की सुनवाई थी । लेकिन जजों के अवकाश पर रहने से सुनवाई नहीं हो पाई। 

मुख्‍यमंत्री वीरभद्र  सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल से हुई मुलाकातो के बीच चल रहे इन मामलों में जांच एजेंसियों की ओर से उठाए जाने वाले हर कदम पर  सबकी निगाहें लगी है।इससे पहले प्रशांत भूषण की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की प्रेयर पूरी होने पर  याचिका को खारिज कर दिया  था। अब सारा दारोमदार सीबीआई व ईडी पर है। इस बीच मुख्‍यमंत्री मोदी से भी मिल आएहै। हालांकि धूमल ने भी मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकातों में क्‍या पका है इसका अंदाजा लगाया जा रहा है।