शिमला। जिला उपायुक्‍त सोलन ने कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी को आगाह किया है वह बिना मास्‍क व बिना सेनेटाइजर वाले ग्राहकों को कोई सेवा प्रदान न करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी दुकान,ढाबा,होटल व रेस्‍तरां को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई रेहड़ी- फडी वाला ऐसा करता है तो उसकी रेहडी फडी को सामान के साथ 24 घंटों के जब्‍त कर दिया जाएगा।
यही नहीं अगर किसी निजी या सरकारी बस, टैक्‍सी में कोई व्‍यक्ति बिना मासक के पाया जाता है तो उस वाहन को भी 24 घंटें तक के लिए जब्‍त कर दिया जाएगा।

जिला उपायुक्‍त सोलन केसी चमन ने इन आदेशों को जारी करते हुए कहा कि इसके अलावा मास्‍क न लगाने वाले व्‍यक्ति के खिलाफ तो कार्यवाही होगी ही।उन्‍होंने तमाम अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पंचायत प्रतिनिधियों,नगर पालिका, नगर परिषद, व्‍यापार मंडल और व्‍यापार संघों के प्रतिनिधियों से बैठकें कर उचित कदम उठाने के निर्देश्‍ा दिए है।

उन्‍होंने सभी उमंडलाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में तमाम निजी व सरकारी बोड्रिंग स्‍कूलों की सूची के अलावा होटलों, ढाबों और रेस्‍तराओं का ब्‍योरा तैयार करने के तैयार करने के आदेश्‍या दिए है। उन्‍होंने कहा कि इन शिक्षण संस्‍थानों में प्राथमिकता के आधार पर टेस्‍ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी होटल, ढाबा,रेस्‍तरां व बसों का मालिक व कर्मचारी टेस्‍ट कराने से इंकार करते है तो तो इन सबकों को तब तक बंद करा दिया जाएगा जब तक इनके कर्मचारियों के नमूने नेगेटिव नहीं आ जाते।उन्‍होंने कहा कि अगर किसी शिक्षाण संस्‍थान में पांच से अधिक कोरोना पाजिटिव मरीज पाए जाते है तो उस संसथान को 48 घंटों के लिए सेनेटाइज करने व संपर्क टेंसिग के लिए बंद कर दिया जाएगा।
इसी तरह उदयोगों में भी किया जाएगा। होली पर सार्वजनिक स्‍थानों पर रंगों से खेलने व पानी फेंकने पर पूरी तरह से पांबदी लगा दी है।