नई दिल्ली।मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ठिकानों पर 26 सितंबर को हुई छापेमारी के बाद आज पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है। इस स्टेटस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण मना जा रहा है। सीबीआई के प्रवक्ता आर के गोर ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने की पुष्टि की है।
उधर, इस मामले में सीबीआई की ओर से 23 सितंबर को दर्ज एफआइर्दआर को रदद करने की मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मौके पर एफआईआर को रदद नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की है।
वीबीएस रिश्वतकांड और आय से अधिक संपति मामले में 23 सितंबर को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और 26 सितंबर को सीबीआई ने वीरभद्र सिंह व बाकियों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने अाधिकारिक तौर पर दावा किया था कि छापेमारी में उसे बहुत से महत्वपूर्ण कागजात मिले है।
वीरभद्र सिंह ने सीबीआई की ओर से छोपमारी करने के बाद हिमाचल हाईकोर्ट में भी एफआईआर को रदद करने की याचिका दायर की थी।इस पर अदालत ने सीबीआई को ब्यान लेने,पूछताछ करने से पहले अदालत की इजाजत लेने के आदेश दे रखे है। इसके अलावा अरेसट करने व चालान दायर करने से पहले भी अदालत से इजाजत लेने के आदेश दे रखे है।
ऐसे में अब ये मामला अब दो अदालतों में झूल गया है।
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