शिमला। फर्जी आइजी बनकर प्रदेश की औद्योगिक पटटी में उद्योगपतियों से करोड़ों की अवैध उगाही करने आरोपी विनय अग्रवाल को प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच में शमिल होने के आदेश दिए हैं ।न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने अपने आदेश में आरोपी अग्रवाल को कल शनिवार को एसआइटी के सामने पेश होने के आदेश दिए है।
विनय अग्रवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी की सुनवाई करते हुए आज इस मामले की जांच के लिए गठित एसआइटी ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश की इल्जाम लगाया कि आरोपी जांच में शामिल नहीं हो रहा है जबकि उसे आठ फरवरी को एसआइटी के समक्ष पेश होने का हुकमनामा जारी किया गया था। । इसके अलावा वह गवाहों को धमका भी रहा है। इस बावत गवाहों ने इेमेल के जरिए एसआइटी को शिकायत भी की है।
इस रपट में कहा गया है कि आरोपी जांच एजेंसी के सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दूसरी ओर से विनय अग्रवाल की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि अग्रवाल के पिता बीमार हो गए थे । इसलिए वह जांच में शाामिल नहीं हो सका। वह जांच एजेंसी से सहयोग करने को तैयार है व कल वह एसआइटी के समक्ष पेश हो जाएगा।
अग्रवाल की ओर से दलीले सुनने के बाद न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ अगर वह जांच में सहयोग नहीं करेगा तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अग्रवाल को जांच में सहयोग करने और 20 जनवरी को दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए । अदालत ने इस मामले में SIT को ताजा स्टेटस रपट दायर करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को निर्धारित कर दी है।
याद रहे इस मामले में एसआइटी ने बीते रोज ही हरियाणा पुलिस के दो कर्मियों को गिरफतार किया था।
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