शिमला। इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही भाजपा में शामिल हो गए तीनों आजाद विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के खिलाफ अब दलबदल कानून के तहत विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कार्यवाही शुरू कर दी हैं।
उन्होंने इन तीनों विधायकों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है कि उन्होंने इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही भाजपा का हाथ थाम लिया है तो उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्यवाही कर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य क्यों न ठहरा दिया जाए।
इन तीनों विधायकों के खिलाफ मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पीकर के समक्ष इस बावत याचिका दायर कर दलबदल कानून के तहत कार्यवाही करने की याचिका दायर की थी।
स्पीकर ने इस याचिका पर कार्यवाही शुरू करते हुए चार मई तक इन विधायकों से जवाब तलब किया हैं और चार मई को व्यक्गित तौर पर स्पीकर के समक्ष हाजिर होने को कहा हैं।
उधर, इस्तीफा मंजूर करने को लेकर इन विधायकों की याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट में 30 अप्रैल को सुनवाई होनी हैं।
याद रहे कि इन आजाद विधायकों ने आश्चर्यजनक तौर 22 मार्च को अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था व इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही 23 मार्च को ये तीनों भाजपा में शामिल हो गए थे। इन तीनों का कहना था कि इन्हें भाजपा ने उप चुनावों में पार्टी टिकट देने का भरोसा दिया हैं।
इससे पहले कांग्रेस के छह विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनावों में क्रास वोटिंग कर कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हरवा दिया था को विधानसभा स्पीकर ने वित विधेयक के दौरान सदन से गैर हाजिर रहने पर दलबदल कानून के तहत कार्यवाही कर अयोग्य ठहरा दिया था।
इन विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन इससे पहले ही इन छह विधायकों को भाजपा ने पार्टी टिकट देकर विधानसभा उपचुनावों में उतार दिया हैं।
इन आजाद विधायकों को लगता था कि इन छह विधायकों के साथ ही ये भी उपचुनावों में उतर जाएंगे लेकिन इनके मामले में पेच फंस गया हैं।
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