शिमला। धर्मशाला में तपोवन में स्थिति हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के गेट व दीवारों पर खालिस्‍तानी बैनर व पोस्‍टर लगाने के मामले में पुलिस ने दर्ज एफआइआर में यूएपीए की धारा 13 को एफआइआर में जोड़ दिया दिया व आज से पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा दिया गया है। इसके अलावा तमाम अंतरराज्‍यीय सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए गए है।
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने देर शाम जारी आदेशों में कहा कि इस मामले में सिख फार जस्टिस के गुरपंतवंत सिंह पन्‍नू को मुख्‍य आरोपी बनाया गया है।

कुंडू ने अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक सीआइडी, तमाम रेंजों के आइ जी व डीआइजी और सभी जिलों पुलिस अधीक्षकों को तमाम अंतरराज्‍यीय सीमाओं, बेरियरों को सील करने के निर्देश दिए है साथ ही आरोपियों व कथित खाालिस्‍तानियों के संभावित छिपने के ठिकानों जैसे होटलों व सरायों में कड़ी नजर रखने की हिदायतें जारी की है। यही नहीं कुंडू ने तमाम अधिकारियों को विशेष सुरक्षा इकाइयों, बम निरोधी दस्‍तों, त्‍वरित प्रतिक्रिया दलों को तैयार व हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए है।
इसके अलावा बांधों , रेलवे स्‍टेशनों ,बस अडडों, कस्‍बों , सरकारी इमाारतों और महत्‍वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए है।

किसी भी तरह के खतरे की स्थिति को लेकर सरकारी इमारतों के चौकीदारों, बैंकों, सरकारी उपक्रमों के तमाम सुरक्षा स्‍टाफ को सावधान करने और अगर कोई खतरा लगे तो तुरंत स्‍थानीय थाने को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कुंडू ने तमाम अधिकसरियों को आदेश दिएहै कि अगर कहीं भी कुछ सामने आए तो तुरंत पुलिस मुख्‍यालय को जानकारी भेजें।

 

 

कुंडू ने कहा कि धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा भवन के मुख्‍य दरवाजे और दीवार पर खालिस्‍तानी बैनर टांगने के मामले ने पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, , 153-बी, व के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस एफआइआर में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा को भी जोड़ दिया है व गुरपंतवंत पन्‍नू को मुख्‍य आरोपी बनाया गया है।
उन्‍होंने कहा कि इससे पहले 11 अप्रैल को भी ऊना जिला में खालिस्‍तानी बैनर लगाए गए थे। इसके अलावा सिख फार जस्टिस की ओर से हिमाचल में छह जून को खालिस्‍तान पर जनमत संग्रह कराने की धमकी दी गई है। कुंडू ने अपने आदेश में कहा है कि इसलिए उपरोक्‍त तमाम दिशा निर्देशा जारी किए गए हैं।