शिमला।हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए पांचवे राज्य वित्तायोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की है, जो1 अप्रैल, 2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2016 तक उपलब्ध करवाएगा।मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे तथा आयोग का कार्य तथा संविधान चौथे राज्य वित्तायोग के समान होगा।
मंत्रिमंडल ने सामान्य पूल के अन्तर्गत सरकारी आवास के लिए आवास आवंटन नियम, 1994 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। अधिकारी व कर्मचारी का यदि प्रदेश के कठिन व जनजातीय क्षेत्र में तबादला होता है तो उसे आवंटित सरकारी आवास को वह सामान्य लाइसेंस फीस की अदायगी पर उसे मूल उद्देश्य के लिए अपने पास रख सकता है।
मंत्रिमंडल ने भरमौर क्षेत्र के आठ मंदिरों को मणीमहेश न्यास के साथ जोड़ने को भी सहमति प्रदान की है। इन मंदिरों में हर-हर महादेव, गणपति मंदिर, धर्मेश्वर मंदिर, लखना माता मंदिर, नारसिंघ महाराज मंदिर, ब्राहमणी माता मंदिर, मलकौता, महाकाली मंदिर बणी तथा मणीमहेश स्थित शिव मंदिर शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के सलोह में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने तथा इसके निर्माण लिए सरकारी भूमि पट्टे पर देने को भी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में पुलिस उप महा निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के 6 पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश के लिए आईपीएस कैडर की वर्तमान संख्या 86 को बढ़ाकर 100 करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत वास्तुकार के टू-टायर वेतनमान ढांचे को लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंताओं की तर्ज पर प्रत्याशित प्रभाव से पुनर्बहाल करने का निर्णय भी लिया गया।मंत्रिमंडल ने डीजल पर लगने वाले वैट में एक प्रतिशत वृद्धि पर भी सहमति प्रदान की, जो पंजाब में लागू वैट दर से 0.12 प्रतिशत कम है। इससे 26 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी।
बैठक में अन्य राज्यों की तुलना में वस्तुओं पर कर की दर में बड़ा अन्तर होने के कारण मूल्य वर्धित कर (वैट) में हो रहे नुकसान से बचने के लिये नई उपधारा जोड़ करहिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 की मौजूदा अधिसूची (इनपुट टैक्स रिस्ट्रिकटिड गुड्स) को संशोधित करने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने चैपाल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुपवी को पर्याप्त स्टाफ सहित 30 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के तौर पर स्तरोन्नत करने की सहमति प्रदान की।
बैठक में चम्बा जिले के तलेरू में जल खेल परिसर को उपकरणों सहित निजी एजेंसी को पट्टे पर देने का निर्णय भी लिया गया।मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की पिछड़ी पंचायतों तथा जनजातीय क्षेत्रों में मूल्य संवर्द्धित कर पर छूट देने का भी निर्णय लिया। बैठक में ऊना जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, हीरां का नाम बदलकर बाबा बन्दा सिंह बहादुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, हींरा करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने बिल्ड ओन आप्रेट एण्ड ट्रांसफर (बूट) आधार पर 37 जल विद्युत परियोजनाओं के लिये बिड डाकुमेन्ट को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रदेश के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हि.प्र. अधीनस्थ चयन बोर्ड के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में अनुबन्ध आधार पर 112 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से नामित अधिकारी के पांच पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबन्ध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यात्री कर एकत्रिकरण को सरल व कारगर बनाने के लिये हि.प्र. यात्री एवं वस्तु कर नियम, 1957 के नियम 9 को संशोधित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
फाइल फोटो
(1)