श्रीमान नसीब जंग जी
श्रद्वेय महामहिम उप-राज्यपाल महोदय,
सादर अभिवादन!
महोदय आपकी कुशलता की शुभेच्छाओं सहित आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश के सानों -बागवानों से आजादपुर सब्जी मण्डी दिल्ली में अवैध कमीशन वसूली की ओर आकृष्ठ करना चाहता हूं, कृपया अग्रिम तथ्यों का सादर अवलोकन करें।
महोदय दिनंाक 13.1.2000 को तात्कालिक दिल्ली सरकार ने स्व0 साहिब सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अधिसूचना क्रमांक थ्ण्8 ;19द्ध98.क्।डध्डत्ध्152 के अन्र्तगत निर्णय लिया कि फल व सब्जी उत्पादकों के बजाए आढ़ितयों द्वारा 6ः कमीशन खरीददारों से ली जाएगी।
महोदय दिल्ली सरकार में बदलाव के कारण नवगठित शीला दीक्षित सरकार ने इस अधिसूचना को लागू नहीं किया फलस्वरूप कमीशन उत्पादकों से ली जाती रही। हिमाचल प्रदेश में भी सता परिर्वतन होने के कारण मामला प्रभावशाली
तरीके से दिल्ली सरकार से नहीं उठाया गया परिणामस्वरूप मामला वर्ष 2009 तक ठण्डे बस्ते में रहा। महोदय वर्ष 2009 में दिनंाक 18.08.2009 को हि.प्र. राज्य विपणन बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका क्रमांक 10941 ;2009द्ध दायर कर दिनंाक 13.1.2000 को जारी अधिसूचना को लागू करने का आग्रह किया।
महोदय उक्त याचिका पर दिनंाक 02.06.2010 को उच्च न्यायालय ने अन्तरिम राहत प्रदान करते हुए दिल्ली विपणन बोर्ड व आजादपुर मण्डी समिति को उक्त अधिसूचना के अन्र्तगत अन्तिम आदेशों तक संशोधित नियमों को लागू करवाने का आदेश दिया एंव कहा कि कमीशन वसूली उत्पादकों के बजाए खरीददारों से की जाए। महोदय दुर्भाग्यवंश दिल्ली विपणन बोर्ड ने फिर भी आदेश की अवमानना की जिस पर दिनांक 21.07.2010 को संबधित विभागों को अवमानना नोटिस जारी किये गए।
महोदय अवमानना नोटिस जारी होने के बाद उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नियम 49 ;3द्ध में अधिसूचना क्रमांक थ्ण्8;19द्ध98.क्।डध्डत्ध्4883 जारी कर संशोधन करते हुए पुनः कमीशन वसूली उत्पादको पर थोपने का आदेश जारी किया। जबकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन था।
महोदय इस के विरोध में अक्तूबर 2011 में प्रदेश विपणन बोर्ड ने पुनः उच्च न्यायालय दिल्ली में इस अधिसूचना को अवैध घोषित करवाने के लिए याचिका दायर की जिस पर 01.10.2013 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए दिल्ली सरकार की उक्त अधिसूचना को निरस्त किया एंव आदेश दिया कि कमीशन वसूली उत्पादकों के बजाए
खरीददारों से ही की जाएगी।
महोदय 1.10.2013 को उच्च न्यायालय का फैसला आने के सन्र्दभ में आपसे आग्रह है कि वर्ष 2014 का सेब सीजन शुरू हो गया हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना के लिए संबधित प्राधिकारों को
निर्देश प्रदान करें ताकि किसानों व बागवानों से अवैध कमीशन वसूली बंद हो।
महोदय इसके अतिरिक्त आपसे प्रार्थना है कि आजादपुर सब्जी मण्डी में प्रदेश के सेब उत्पादकों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तारीकरण करते हुए अलग बोली प्लेटफार्मों का निर्माण करते हुए सफाई के विशेष प्रबन्ध किये जाए तथा
किसानों बागवानों को आधुनिक सुविधांए प्रदान की जाए। महोदय उपरोक्त निवेदन के साथ मैं आपसे सन्र्दभित
विषयों पर सहानुभूति पूर्ण विचार करने का आग्रह करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं।
नरेन्द्र सिंह बरागटा
(0)