शिमला।  नगर निगम आयुक्‍त की अदालत की ओर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसी की क्रिकेट अकादमी को एक सप्‍ताह के भीतर ढहाने के आदेश पर  अंतरिम राहत  देते हुए शिमला की अदालत ने रोक लगा दी है। स्‍टे  के ये आदेश अतिरिक्‍त सेशन जज राजेश तोमर ने दिए।  मामले की आगामी सुनवाई अब 25 फरवरी को होनी है।

इस आदेश  से नगर निगम  व वीरभद्र सिंह  सरकार को झटका  लगा है। 8 जनवरी  को नगर निगम  के आयुक्‍त  अमरजीत  सिंह की अदालत  ने एचपीसीए  को एक सप्‍ताह  के भीतर अकादमी के चार मंजिला ढांचे को ढहाने व बिजली –पानी के कनैक्‍शन 7 दिन के भीतर काट देने के आदेश दिए थे। साथ  ही पांच हजार का जुर्माना  भी लगाया था।

 निगमायुक्‍त की अदालत ने इस निर्माण को पूरी तरह से अवैध करार दिया था। साथ ही कहा था कि अगर सात दिन के भीतर नहीं ढहाया गया तो एचपीसीए  के खर्चें  पर निगम  इस अवैध ढांचे को गिरा देगा।एचपीसीए ने अदालत के आदेश पर खुशी जाहिर की है।