शिमला। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मामले में विजीलेंस हाईकोर्ट का फैसला आने तक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व सांसद अनुराग ठाकुर व अन्यों के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाएगी। इस मामले में आज सरकार की ओर से महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने आदालत को आश्वासन दिया की सरकार जब तक अदालत इस मामले में आदेश नहीं सुनाती है तब तक चालान पेश नहीं करेगी।
एचपीसीए की ओर से इस मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर की एकल बैंच ने आज ये फैसला सुरक्षित रखा। अदालत की ओर से इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद धूमल ,अनुराग व बाकियों को फिलहाल तात्कालिक राहत मिली है। हालांकि हाईकोर्ट ने चालान पेश करने पर स्टे नहीं दिया है। महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कहा कि हमने अ•ाी तक इस मामले में चालान पेश नहीं किया है। सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वो फैसला आने तक चालान पेश नहीं करेगी।
इस मामले में विजीलेंस ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल,उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर, वरिष्ठ आईएएस अफसर अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन समेत एचपीसीए के दर्जन •ार पदाधिकारियों के नाम चालान में शामिल किए है।
सरकार ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ मामला चलाने के लिए राज्यपाल से मंजूरी हासिल की थी और सरकार ने चालान पेश करने के लिए फाइल विजीलेंस को •ोज दी थी।
इसके अलावा एचपीसीए ने हाईकोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की। इस अर्जी में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव आईएएस अफसर आर डी नजीम को नाम से पार्टी बनाने का आग्रह किया गया है। एचपीसीए ने कहा कि नजीम कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे है वह वीर•ाद्र सिंह के इशारे पर दुर्व•ाावना से काम कर रहे है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर व जस्टिस त्रिलोक चौहान की खंडपीठ ने इस मामले में नजीम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रजिस्ट्रार कोआपरेटिव आर डी नजीम एचपीसीए को सोसायटी से कंपनी बनाने का मामला देख रहे है।
इसके अलावा इस एचपीसीए ने आधी रात को पुलिस के दम पर एचपीसीए की जमीन कब्जाने के मामले में वीर•ाद्र सिंह को पार्टी बनाने का आग्रह •ाी किया गया । इन मामलों पर अब 29अप्रैल को सुनवाई होगी।
ये है मामला
विजीलेंस ने 1 अगस्त 20Þ13 को एचपीसीए मामले में धर्मशाला में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में विजीलेंस ने तैयार किए चालान में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल पर अपने बेटे अनुराग ठाकुर की एचपीसीए को सरकार की करोड़ों रुपयों की जमीन कायदे -कानून को ताक पर रखकर देने का आरोप लगाया है। अफसरों पर एचपीसीए को अनुचित ला•ा देने का आरोप है।
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