शिमला।धर्मशाला में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अन्तर्गत धर्मशाला से मकलोडगंज, पर्यटन सूचना केन्द्र (टीआईसी) से लिफ्ट और लिफ्ट से द माल, शिमला तथा चामुंडा मन्दिर से आदि हिमानी चामुंडा के मध्य यात्री रज्जू मार्ग स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि धर्मशाला-मकलोडगंज रज्जू मार्ग के वार्षिक रियायत शुल्क पर आयुक्त पर्यटन, विशेष सचिव वित्त तथा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास बोर्ड के मुख्य महाप्रबन्धक की एक समिति विचार करेगी। यह समिति पलचान-रोपन रज्जू मार्ग के वार्षिक रियायत शुल्क में सुधार पर भी राय देगी।मंत्रिमण्डल ने दो बैंच वाली हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन का निर्णय लिया है, जिनमें एक-एक न्यायिक सदस्य तथा प्रशासनिक सदस्य होगा तथा पूरा प्रदेश इसके दायरे में होगा।
भाखड़ा विस्थापितों को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल ने पूर्व में बांध विस्थापितों को नए बिलासपुर शहर में आवंटित प्लाटों का स्वामित्व सतत् पट्टा आधार पर 999 वर्षों के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की टोकन राशि पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।बैठक में मौजूदा ग्राम सभाओं का पुनर्गठन करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पूर्व नई ग्राम सभाएं सृजित नहीं करने का निर्णय लिया गया। इससे नई ग्राम सभाओं के सृजन पर व्यय करने की अपेक्षा विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहेगी।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट में दिए गए आश्वासन के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लाभार्थियों के लिए राजीव आवास योजना के अन्तर्गत घरों की मुरम्मत की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में घरों की मुरम्मत के लिए 15 वर्षों की शर्त में ढील देते हुए इस अवधि को 10 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य के अनुश्रवण के लिए प्रस्तावित समिति की अध्यक्षता उपमण्डलाधिकारी (ना0) करेंगे व खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता (विकास) समिति के सदस्य होंगे।
बैठक में जलविद्युत परियोजना क्रियान्वित करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सांैपने इत्यादि जैसी औपचारिकताएं पूरी न करने पर निजी क्षेत्र की कुछ लघु जल विद्युत परियोजनाआंे को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में एक मैगावाट की घागस, 2.50 मैगावाट की आनी-4, एक मैगावाट की नजन, 1.50 मैगावाट की सूही, 3 मैगावाट की चाचुल, 5 मैगावाट की ज्वाइनर टाॅप-1 तथा 0.80 मैगावाट की सैंज भगाडू़ परियोजनाएं शामिल हैं।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले में 1.5 मैगावाट की चतरखण्ड जल विद्युत परियोजना में देरी के लिए कुछ दण्ड शुल्क लगाकर इसे पुनः बहाल करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, शिमला जिले में स्थित चार मैगावाट की चन्द्रनाहन जल विद्युत परियोजना की क्षमता वृद्धि एवं एलीवेशन में परिवर्तन का निर्णय लिया गया।
बैठक में क्लींकराईजेशन क्षमता में बढ़ौतरी के लिए सोलन जिले के बाघा में स्थित मैसर्ज जे.पी. हिमाचल सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आनी को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों का अस्पताल बनाने, 150 बिस्तरों वाले रोहडू अस्पताल को स्तरोन्नत कर 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पद्धर को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाला नागरिक अस्पताल बनाने निर्णय लिया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनिहार को नागरिक अस्पताल के तौर पर स्तरोन्नत करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
बैठक में वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया से अनुबन्ध पर वन रक्षकों के 433 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में पूर्व में सृजित किए गए 88 पदों को भरने का निर्णय लिया। तहसील नगरोटा बगवां व बलद्वाड़ा तथा उप-तहसील दाडलाघाट व भदरोटा में विभिन्न श्रेणियों के 45 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में किशोर न्याय बोर्डों तथा बाल कल्याण समितियों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 24 पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लेने के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग में लिपिकों के मौजूदा रिक्त पदों के विरूद्व कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 30 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निहरी में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला परिषद में कनिष्ठ लेखाकार के एक पद को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की तथा अनुबन्ध आधार पर पद भरने की प्रक्रिया समाप्त कर दी। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के पद को अनुबन्ध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंे कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 19 पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लिया गया जो पूर्व में विभाग में लिपिकों के 19 रिक्त पदों उन्मूलन पर निर्भर करेगा।
मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में लिपिकों के स्थान पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 20 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में आईजीएमसी शिमला में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा फाॅरेंसिक मेडिसन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में ओरल मेडिसन एण्ड रेडियोलाॅजी विभाग में प्रवक्ता के एक पद सहायक प्रोफेसर के तौर पर स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में नगर निगम शिमला में वैटनरी फार्मासिस्ट के पद को स्तरोन्नत कर पशु पालन सहायक के तौर पर स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रीमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देर्शों में छूट प्रदान करते हुए हाल ही में अनुबंध आधार पर चयनित 28 स्टाफ नर्सों जो राजकीय सिस्टर निवेदिता नर्सिंग काॅलेज इंदिरा गांधी मेडिकल काॅलेज शिमला, पीजीआई चंडीगढ़ तथा प्रदेश के बाहर से बीएससी नर्सिंग कर रही हैं, के ज्वाईनिंग पीरियड को एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया।
बैठक में ऊना जिला के पलकवाह में आवश्यक स्टाफ सहित नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रीमंडल ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में स्कूल प्रबन्धन समिति के अन्तर्गत पीरियड आधार पर रखे गए अध्यापकों की क्लाज 10 के तहत छूट प्रदान करते हुए शिक्षण सत्र 2014-15 और 2015-16 के लिए अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ताकि नई चयन प्रक्रिया न अपनानी पड़े।
बैठक में महिला पुलिस थाना शिमला, धर्मशाल, तथा मंडी के लिए वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, पुलिस थाना करसोग के अन्तर्गत पड़ने वाली निहरी पुलिस चैकी के क्षेत्र को पुलिस स्टेशन काॅलोनी, सुंदरनगर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के प्रस्तावित संशोधनों (नियुक्ति एवं जिला परिषद में पंचायत सहायकों की सेवा शर्तें) के दूसरे संशोधन नियमों 2015 को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इकाई प्रोत्साहन, छूट तथा सुविधा नियम 2004 से सम्बन्धित नियमों में संशोधन कर इसे 7.9.2009 तक स्वीकृति प्रदान की।
बैठक वर्ष 2015-16 के लिए शराब के प्रचून व अन्य विक्रेता इकाइयों एल-2, एल-14, एल-14-ए और ए-20-बी आवंटन के लिए लोगों से प्रार्थना पत्र तथा प्रतियोगी निविदांए आमंत्रित करने का निर्णय लिया और 2015-16 के लिए इनके लाईसेंसों के नवीनीकरण को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रापण किए जा रहे नमक के लिए ग्लोबल ई-निविदा आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश विलेज काॅमन लेंड वेस्टिंग एण्ड यूटिलाईजेशन एक्ट 1974 में भी संशोधन का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने भारत सरकार की तिब्बतियन पुनर्वास नीति 2014 के दिशा निर्देश अनुसार तिब्बतियन पुनर्वास नीति को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में स्थानीय क्षेत्र अधिनियम 2010 में माल के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर से संलग्न अनुसूची 2 की प्रविष्टी न. 1 के स्थानापन का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने शिमला रोड़ यूजर एण्ड पेडिस्ट्रियन (पब्लिक सेफ्टी एण्ड कन्विनियंस) संशोधन विधेयक 2015 को प्रस्तुत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में तहसीदारों व नायब तहसीलदारों का पंजीकरण भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जो प्रथम अप्रैल 2015 से लागू होगा।
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के कुनिहार विकास खंड की ग्राम पंचायत मांगल को पिछड़ापन और गैर पिछड़ना स्थिति के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर गैर-पिछड़ी पंचायत घोषित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हमीरपुर के सर्किट हाऊस में अतिरिक्त आवास निर्माण व परिवर्तन और इसे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को होटल के रूप में चलाने के लिए सौंपने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन अध्यायदेश 2015) को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में देयती तथा मझारा समुदाय को राज्य सूची में शामिल करने का भी निर्ण लिया गया।
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