नई दिल्ली, 19 मार्च: एक स्थानीय अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम के सीए एस भास्कररमन की अग्रिम जमानत की याचिका पर आज बहस 26 मार्च के लिये टाल दी। इससे पहले, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का अनुरोध किया था। भास्कररमन को आशंका है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
विशेष न्यायाधीश सुनील राणाने अब भास्कररमन की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिये 26 को सूचीबद्ध की है। इससे पहले, विशेष अदालत ने 13 मार्च को प्रवर्तन निदेशाल के धनशोधन मामले में उन्हें जमानत देदी थी। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ सिर्फ यही आरोप है कि उन्होंने यह अपराध करने में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र की मदद की।
भास्कररमन के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका12 मार्च को अदालतमें दायर की थी ओर और आशंका जताई थी कि निदेशालय के बाद अब सीबीआई पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर सकती है।
निदेशालय ने भास्कररमन को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद26 फरवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया था।
आईएनएक्स मीडिया कोविदेश से 305 करोड़ रूपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए वर्ष2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने के मामले में कार्ति का नाम आया था।उस समय कार्ति के पिताऔर कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।
साभार एजेंसी
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