शिमला।प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसएिशन की जमीनें व संपति संपति आधी रात को पुलिस के दम पर कब्जाने के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पार्टी बनाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए ने इस मामले में वीरभद्र सिंह के अलावा,कांगड़ा के एसपी बलबीर ठाकुर, डीजीपी संजय कुमार,डीसी कांगड़ा सी पालरासू को भी पार्टी बनाने का आग्रह किया था।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने एचपीसीए व रजिस्ट्रार कोआपरेटिव की ओर से दलीलें सुनने के बाद आज बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। एचपीसीए ने एचपीसीए को लीज पर दी जमीनों की लीज रदद करने और जमीनें कब्जाने के फैसले को 26 अक्तूबर 2013 को चुनौती दी थी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री व बाकी अफसरों को पार्टी बनाने की याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर एचपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था और मामले हाईकोर्ट वापस भेज कर दोबारा सुनने के आदेश दिए थे।ाी पार्टी बनाने क
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