शिमला। प्रदेश की जयराम सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों एवं आम लोगों की सुविधा व प्रात: भ्रमण के लिए कफ्र्यू के दौरान रविवार सुबह से साढ़े पांच से से 7 बजे तक प्रतिदिन छूट देने का फैसला लिया है। यह पहले तीन घंटों की छूट से अलग है।इसके अलावा सोमवार से कर्फ्यू में एक घंटे की छूट और बढ़ाई जा रही है।इसे चार घंटे किया जा रहा है। अगर सब ठीक रहा तो इस अवधि को और बढाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने कर्फ्यू के दौरान मौजूदा में तीन घंटों के बजाए सोमवार से चार घंटों की छूट देने का फैसला लिया है। इस फैसले से न केवल सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहायता मिलेगी, बल्कि दुकानों पर भीड़ भी कम होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कर्फ्यू के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है व 3 मई के बाद बंदी खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुचारू बनाने के लिए एक उपयुक्त योजना बनाना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर फंसे लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी व प्रदेश लौटने के इच्छुक लोगों को सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को प्रदेश में आने के बाद पूरी चिकित्सा जांच करवानी होगी व परिस्थिति के आधार पर संस्थागत या होम क्वारन्टीन में रहना होगा। सभी ग्राम पंचायतों को ऐसे व्यक्तियों की सूचना प्रदान की जानी चाहिए व उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति क्वारन्टीन में रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से लौटने वाले हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों की भी चिकित्सा जांच की जाएगी व उन्हें होम क्वारन्टीन में रखा जाएगा। इसी तरह प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को भी उनके संबंधित राज्यांे में जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने सभी संबंधित उपायुक्तों निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित बनाए कि सभी निजी अस्पतालों तथा क्लीनिकों को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके लिए उन्हें कफ्र्यू पास बनाने के लिए बाध्य न किया जाए बल्कि ऐसे संस्थानों के प्रमुखों की ओर से प्रमाणित पहचान-पत्र भी स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी, बल्कि प्रमुख सरकारी अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की अंतर जिला आवाजाही को मंजूरी देने फैसला लिया है। सरकार ने निर्माण स्थलों तक सड़क निर्माण मशीनरी की अंतर-जिला आवाजाही को भी स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्माण स्थलों पर लोक निर्माण विभाग के संबंधित फील्ड स्टाफ को आने-जाने की स्वीकृति देने के निर्देश दिए ।
मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए अन्य राज्यों के जिला दंडाधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए पास स्वीकार्य होंगे। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण व मुरम्मत कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों को आवाजाही के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने कहा कि जिला के भीतर आवाजाही के लिए विशेषकर ग्रीन जिलों में उदारतापूर्ण आधार पर पास प्रदान किए जाए।
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