रांची, 23 दिसम्बर । चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को आरजेडी प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 15 अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया. उनकी सजा पर 3 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा।
मामले में दोषी ठहराए गए लालू समेत सभी 16 अभियुक्तों को अदालत के आदेश के बाद हिरासत में ले लिया गया. उन्हें जब रांची जेल भेजा जा रहा है।
चारा घोटाले के इस मामले में कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के अलावा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को दोषमुक्त करार कर दिया।
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