शिमला। विधानसभा चुनावों के मददेनजर प्रदेश सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए आज की केबिनेट में जहां अवैध मकानों को नियमित करने का शिगूफा छोड़ा है वहीं जेपी कंपनी से लेकरअंबानी की रिलायंस कंपनी जैसे औद्योगिक घरानों की झोली भरने का काम किया गया है।
केबिनेट का सबसे मजेदार प्रस्ताव मौजूदा चीफ सेके्रटरी पी मित्रा के यशगान को लेकर है जो केबिनेट ने गाकर प्रदेश के लोगों को सुनाया है। आज की केबिनेट कई मायनों में बाकी केबिनेट की बैठकों से जुदा हैै।
केबिनेट ने प्रदेश भर के अवैध मकानों को अध्यादेश के हथियार के जरिए ‘जहां जैसे है उसी स्थिति में’ नियमित करने को मंजूरी प्रदान की है।नियमितकरण के लिए 30 प्रतिशत खुला स्पेस बतौर सेटबैक होना चाहिए।
प्रदेश के अवैध मकान मालिकों को अध्यादेश के जारी होने के 45 दिनों के भीतर नियमिति करण के लिए आवेदन करना होगा सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान नियमित नहीं होंगे।याद रहे इससे पहले 1998 से 2003 में सता में रही धूमल सरकार ने भी इसी तरह की रिटेंशन पॉलिसी लाई थी जिसके तहत एक लाख साठ हजार अवैध कब्जाधरियोंं ने शपथपत्र देकर कहाा था कि उनके कब्जे में सरकारी जमीन है। ये जमीनें कभी नियमित नहीं हुई । उल्टेंं लोगों पर मुकदमें शुरू हो गए। अब वीरभद्र सिंह सरकार ने बिलकुल उसी तरह का फैसला लिया है।लोगों से अवैध मकानों को नियमित करने केलिए आवेदन मांगे हैं।
केबिनेट ने फैसला लिया कि इन सारे अवैध मकानों की खूब गहराई से पड़ताल की जाएगी।जो मकान अध्यादेश के मुताबिक सही नहीं पाएं जाएंगे उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।ग्रीन बेल्ट में ग्रीन बेल्ट की अधिसूचना केबाद बनाए गए मकान नियमित नहीं होंगे।केबिनेट में फैसला लिया गया कि हि.प्र. टीसीपी अधिनियम 1977 का यह संशोधन अवैध निर्माणों को नियमित करने का अन्तिम अवसर है। विभाग को भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण की अनुमति न देने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
आवासीय भवनों (जहां अनुमति प्राप्त की गई हो, लेकिन सैट बैक पर डेविएशन किया गया है, के लिए सेट बैक पर 35 प्रतिशत तक विचलन के लिए दर धरातल स्तर पर 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा इसके उपरान्त हर मंजिल के लिए 400 रुपये की दर निर्धारित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों अथवा नगरपालिका के बाहर के क्षेत्रों में अवैध भवनों के लिए धरातल स्तर की कवरेज के लिए निर्धारित दर 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर जबकि इसके बाद प्रत्येक मंजिल के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। सैट बैक पर 35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक विचलन के लिए निर्धारित दरें दोगुणा होंगी।व्यावसायिक अनाधिकृत संरचनाओं के लिए यह कम्पाऊंडिग दर दो गुणा होगी।
नगरपालिका क्षेत्रों में अनाधिकृत मंजिलों की संख्या 100 वर्ग मीटर अनाधिकृत क्षेत्र तक 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विचलन के लिए यह दर एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। अनाधिकृत मंजिलों में 100 वर्ग मीटर से अधिक के विचलन की दर दो गुणा होगी।
केबिनेट में जेपी कंपनी और रिलायंस पर मेहरबानी
बैठक में किन्नौर जिले में कडछम-वांगतू जल विद्युत परियोजना के निर्माण/स्थापना के लिए मैसर्ज जय प्रकाश पावर वैंचर लिमिटड को पट्टे पर भूमि प्रदान काने को मंजूरी दी गई।मंत्रिमण्डल ने जांगी-थोपन (480 मैगावाट) तथा थोपन पवारी (960 मैगावाट) की जल विद्युत परियोजनाओं के लैटर आफ इंटेंट की वैद्यता बढ़ाने का निर्णय लिया।ये मियाद 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी और रिलायंस ने ये कहकर की सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई की तारीख नहीं लगी है इसलिए तब तक मियाद बढ़ाई जाए। रिलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में इस मकदमें को वापस लेने केलिए अर्जी दी है।
बैठक में 104 मैगावाट की तांदी तथा 130 मैगावाट की राशिल जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने राज्य की जल विद्युत नीति में कुछ संशोधन करने को मंजूरी दी। जिन मूल हिमाचलियों को दो मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाएं आवंटित की जाती है, सरकार परियोजना के आवंटन तथा परियोजना आरम्भ होने के दो वर्ष के उपरान्त पूर्ण विनिवेश की किसी भी अवस्था के दौरान प्रमोटरों द्वारा 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर को बेचने अथवा हस्तांतरण के आवेदन पर विचार कर सकती है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मूल हिमाचलियों, जिन्हें दो मैगावाट से पांच मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जाती हैं, सरकार परियोजना के आरम्भ होने के दो वर्ष उपरान्त पूरे विनिवेश तथा परियोजना के आंवटन के बाद किसी भी चरण में गैर हिमाचलियों को 51 प्रतिशत इक्विीटी शेयर को बेचने अथवा हस्तांतरित करने के प्रमोटर के आवेदन पर विचार कर सकती है।
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में अंशकालीन कर्मियों का मानदेय प्रथम अप्रैल, 2016 से 1700 रुपये से बढ़ाकर 1900 रुपये करने को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले के डलहौजी नगर परिषद क्षेत्र में जिन लोगों को स्वतंत्रता से पूर्व पट्टे पर भूमि दी गई थी, को मालिकाना हक देने के लिए नीति बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में एक नया निरीक्षण प्रकोष्ठ सृजित करने का निर्णय लिया गया।
उच्च शिक्षा निदेशालय में उप-निदेशक स्कूल शिक्षा के एक पद को स्तरोन्नत कर संयुक्त निदेशक बनाने को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, उप-निदेशक (निरीक्षण) के 12 पद, 20 प्रधानाचार्य (निरीक्षण) तथा 20 खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (निरीक्षण) के पद सृजित किए जाएंगे।
बैठक में वर्ष 2016 के दौरान विधायन योग्य आम प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत 300 मीट्रिक टन गुठलीदार और 200 मीट्रिक टन कलमी आम की खरीद क्रमशः 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। प्रापण का कार्य एचपीएमसी तथा हिमफैड द्वारा 34 फल एकत्रिकरण केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। दोनों एजेंसियों को 1.30 रुपये प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज की वसूली करने की अनुमति होगी।
योजना के अन्तर्गत प्रापण तथा हैंडलिंग के दौरान परिवहन क्षति को ध्यान में रखते हुए किसानों व बागवानों से 2.5 प्रतिशत (भार) अधिक फलों का प्रापण किया जाएगा। यह योजना प्रथम जुलाई से 15 अगस्त, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।
ऽ मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के अन्तर्गत सामान्य डियूटी चिकित्सा अधिकारियों की सेवा निवृति आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया।
ऽ स्वास्थ्य विभाग में समस्त पात्र चिकित्सा अधिकारियों को विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त में छूट प्रदान करते हुए 4-9-14 पे स्केल प्रदान करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
ऽ जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों (काजा व केलंग) के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने अपोलो अस्पताल इंटरप्राईज लिमिटेड के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की।
ऽ मंत्रिमण्डल ने 150 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल पालमपुर को स्तरोन्नत कर 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने को मंजूरी दी।
ऽ बैठक में बिलासपुर जिले में कबीर पंथी बस्ती तथा बल्ही मरेटा में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
ऽ कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रकड़ तथा पीर सलुही को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।
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बैठक में हिम ऊर्जा की संतुतियों के आधार पर पात्र आवेदकों को दो मैगावाट से पांच मैगावाट क्षमता की 24 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले के डुमैहर तथा मण्डी जिले की थुनाग तहसील की ग्राम पंचायत कलहानी तथा पदर तहसील की ग्राम पंचायत मढ़ में नए पटवार वृत सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के फतेहपुर में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल सृजित करने तथा आईपीएच उपमण्डल धीरा के अन्तर्गत द्रंग में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अनुभाग खोलने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-1 मण्डी के अन्तर्गत झटिंगरी में लोक निर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को भी मंजूरी प्रदान की।
शिक्षा क्षेत्र
ऽ मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में स्नातकोत्तर (रासायन विज्ञान) की कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया।
ऽ बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप निजी तौर पर संचालित जवालाजी महाविद्यालय को सरकार द्वारा लेने का निर्णय लिया गया। इस महाविद्यालय में शिक्षकों तथा गैर शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया।
ऽ मंत्रिमण्डल ने समस्त सरकारी महाविद्यालयों में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।
ऽ 50 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान की कक्षाएं तथा 53 पाठशालाओं में वाणिज्य पाठ्यक्रम आरम्भ करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
ऽ मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के मैना में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को मंजूरी प्रदान की।
ऽ बिलासपुर जिले की राजकीय महिला आईटीआई में चालक-कम-मकेनिक (एलएमवी) ट्रेड शुरू करने का स्वीकृति प्रदान की गई।
ऽ मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले की राजकीय आदर्श आईटीआई नालागढ़ में टर्नर तथा फूड प्रोडक्शन सामान्य व्यवसाय शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की।
ऽ बैठक में शिक्षा विभाग में प्राधिकृत चयन समिति के माध्यम से मौजूदा नीति के आधार पर जल वाहकों के रिक्त पदों को भरने की भी अनुमति प्रदान की गई।
पद सृजित व भरना
ऽ बैठक में सिचंाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक कैमिस्टों के 42 पद तथा प्रयोगशाला सहायकों के 43 पदों को भरने को मंजूरी।
ऽ अभियोजन निदेशालय में सहायक जिला न्यायवादी (प्रथम श्रेणी) के 18 पदों को भरने की स्वीकृति।
ऽ डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 15 पद भरने को मंजूरी।
ऽ भाषा, कला तथा संस्कृति विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 10 पद भरने को मंजूरी।
ऽ डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल काॅलेज टांडा में आउटसोर्सिस के आधार पर डाटा इंटरी आप्ररेटर के 14 पदों को भरने की स्वीकृति।
ऽ बैठक में नगर परिषदों में कार्यकारी अधिकारियों के आठ पद तथा नगर पंचायतों में सचिवों के सात पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को मंजूरी।
ऽ चैधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पांच पदों को भरने को मंजूरी।
ऽ आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पांवटा साहिब के लिए पांच पदों के सृजन/भरने का निर्णय।
ऽ उच्च शिक्षा निदेशालय में अनुबंध आधार पर खेल छात्रावासों के लिए खेल कोच के चार पद भरने को मंजूरी।
ऽ अन्य निर्णय
ऽ मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के रामपुर में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन के साथ नई उप जेल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
ऽ बैठक में कांगड़ा जिला के भवारना में उप तहसील खोलने की स्वीकृति।
बैठक में कोठीपुरा में एम्ज के प्रास्तावित स्थापना के दृष्टिगत बिलासपुर योजना क्षेत्र की परिधि को बढ़ाने को मंजूरी।
बैठक में घुमारवीं योजना क्षेत्र तथा भोटा योजना क्षेत्र के संशोधन को स्वीकृति।
बैठक में सिरमौर जिला के पांवटा खण्ड की पलहोरी पंचायत को पिछड़ी पंचायती श्रेणी में रखने को स्वीकृति।
बैठक में भारतीय खाद्य निगम को मण्डी जिला के कांगनी में गोदाम/स्टोर के निर्माण के लिए पचास वर्ष के लिए एक रुपये प्रति वर्ष पट्टे पर सरकारी भूमि देने का निर्णय।
बैठक में कुल्लू जिला के आनी में अग्निशमन पोस्ट को वांछित स्टाफ व वाहनों सहित स्थापित करने का निर्णय।
बैठक में मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के रोहडू तहसील के कुठाड़ा में वांछित स्टाफ सहित नया पशु अस्पताल खोलने को स्वीकृति।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ देने के लिए ‘ट्रांसजेंडर’ को शामिल करने को मंजूरी।
बैठक में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बद्दी में पालयट आधार पर व्यवसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की मंजूरी प्रदान। इस निर्णय से सामाज के गरीब व कमजोर वर्ग लाभान्वित होंगे।
बैठक में पालमपुर लोक निर्माण उपमण्डल के तहत खैड़ा स्थित हि.प्र. लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा निर्मित करने को मंजूरी।
बैठक में पुलिस मैडल प्राप्त करने वाले पुलिस निरीक्षकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धियों देने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिला के कृषि विभाग के खेरी फार्म की भूमि को छठी आई आर बी बटालियन स्थापित करने के लिए गृह विभाग को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
अधिनियम एवं नियम
बैठक में खनन पट्टे के लिए हिमाचल प्रदेश लघु खनिजों (छूट) एवं खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं स्टोरेज रोकथाम) नियम, 2015 में अधिसूचित दूरी के मापदण्डों में छूट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की।बैठक में हिमाचल प्रदेश गौवंश सम्र्वधन बोर्ड के संविधान में संशोधन करने को स्वीकृति।
मित्रा का यशगान
मंत्रिमंडल ने इस माह के 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य सचिव श्री पी. मित्रा की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सराहना प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मित्रा अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने प्रदेश के विकास एवं लोगों के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। मंत्रिमंडल ने श्री मित्रा के लम्बे व स्वस्थ जीवन की कामना की।
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