शिमला। घर से आठ किलो अफीम व आठ किलो चरस की बरामदगी होने के मामले में दोषी ठहराए गए दीप राम और उनकी पत्नी ऊषा देवी को अदालत ने बीस-बीस साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर चार-चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इस मामले में दो और युवकों को छह-छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इन दोनों पति पत्नी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन तीन साल की सजा और भुगतनी होगी। ये पति पत्नी दोनों 2016 से जेल में है। ऐसे में इन दोनों की असल सजा करीब साढ़े छह साल की ही बची है। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि यह चरस व अफीम बरामदगी के दोनों मामलों ये सजा साथ सथ चलेगी।
अतिरिक्त सेशन जज ज्योत्सना सुमंत डढवाल ने आज इस मामले में सजा सुनाई । उन्होंने दीप राम व उनकी पत्नी के अलावा दो युवकों अमन व विपिन को छह-छह महीने की जेल की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जबकि एक अन्य युवक मेहर सिंह को दस साल की जेल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने अमन व विपिन की सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया ताकि वह अपनी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे सके। जबकि मेहर सिंह को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दीप राम व उसकी पत्नी ऊषा देवी पहले ही जेल में है।
अदालत ने इन पांचों को 28 अगस्त को दोषी ठहराया था।
याद रहे कि शिमला पुलिस ने 25 मार्च 2016 में अमन व विपिन को दीपराम के टूटू स्थित मकान के आस पास देखा था। पुलिस को देखकर ये दोनों भाग खड़े हुए। ये दोनों युवक कच्ची घाटी के रहने वाले थे। पुलिस ने इन दोनों का पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। इनसे दस ग्राम करीब चरस बरामद हुई। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने बताया कि ये चरस उन्हें दीपराम के यहां से मिली है। पुलिस ने इसी दिन शाम को दीप राम के मकान पर छापेमारी कर दी। कई घंटों के मशक्त के बाद पुलिस को आठ किलो अफीम व आठ किलो चरस मिल गई। लेकिन दीपराम मौके से फरार हो गया था। जिस वक्त यह बरामदगी हुई उस समय घर पर कोई नहीं थी।
पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18,20,25, और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया। यह मकान दीप राम की पत्नी के नाम था। दीप राम को दूसरे दिन गिरफतार कर लिया व बाद में उसकी पत्नी को भी गिरफतार कर लिया।
दीपराम ने बाद में पूछताछ के दौरान बताया था कि नशे की ये इतनी बड़ी खेप उतराखंड व हिमाचल की सीमा पर बसे तियूणी के मेहरसिंह से सप्लाई हुई थी। पुलिस ने मेहर सिंह पर नजर रखी और बाद में उसे एक किलो से ज्यादा चरस के साथ दबोच लिया।
इसके बाद पुलिस ने जांच की और एनडीपीएस के तहत विशेष जज की अदालत में चालान पेश कर दिया। उप जिला अभियोजक सुधीर शर्मा ने कहा कि अदालत ने चरस व अफीम दोनों में अलग अलग सजा दी है।
इस मामले में दीप राम के खिलाफ इडी की ओर से भी जांच चल रही है व शहर के बहुत से लोगों से इस बावत ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी इस मामले मे धनशोधन के कोण से जांच कर रही है व दीपराम की कुछ संपति दीपराम पेश से ठेकेदार व बिल्डर था।
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