शिमला। जयराम ठाकुर सरकार ने पिछल्ली वीरभद्र सिंह सरकार के एक और फैसले को पलटते हुए शराब के कारोबारियों के पक्ष में देसी व अंग्रेजी शराब को अब प्लांट से सीधे रिटेल या ठेकों तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया हैं। प्रदेश में अंगेजी व देसी शराब तैयार करने के 27 प्लांट हैं। वीरभद्र की पिछल्ली सरकार ने शराब का सारा कारोबार हिमाचल प्रदेश बीवरेज कारपोरेशन का गठन कर उसके सुपुर्द कर दिया था। इससे बाकी शराब के ठेकेदारों व कंपनियों को घाटा हो रहा था। ऐसे में जयराम ठाकुर केबिनेट ने इस फैसले को बदल दिया हैं। बीवरेज कारपोरेशन को भंग करने का सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया हैं। अब कारपोरेशन 31 मार्च तक ही काम करेगी। उसके बाद अब शराब लाइसेंसधारक कारोबारियों को मिलेगी।
अवैध होटल व भवन मालिकों को प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों की मार से बचाने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन नियम-2018 में संशोधन करने का फैसला लिया हैं। नए संशोधन के तहत भवन का जो भाग अवैध होगा उसे ही सील किया जाएगा बाकि हिस्से को वैध माना जाएगा। मायने ये कि अगर किसी ने पांच मंलिें बना लीइ हैं और तीन मंजिलों का नक्शा पास हैं तो दो ही मंजिलों को अवैध माना जाएगा । केबिनेट ने ये भी फ्ैसला लिया हैं कि संशोधन से पहल लोगों से आपतियां व सुझाव मांगे जाएंगे। इसके अलावा दोषियों को सुनवाई का मौका प्रदान करने के बाद ही सील करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस निर्णय से होटल मालिकों को राहत मिलेगी
जयराम ठाकुर केबिनेट ने सामान्य तबादलों पर पाबंदी लगा दी हैं। अब दो महीनों तक तबादलें नहीं हो पाएंगे।
इसके अलावा केबिनेट ने बजट सत्र 6 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा तथा 17 से 25 मार्च के बीच अवकाश रहेगा। बजट 9 मार्च को पेश होने की संभावना हैं।
केबिनेट ने अनुबन्ध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिये मातृत्व अवकाश को मौजूदा 135 दिनों से बढ़कार 180 दिन करने का निर्णय लिया और इस निर्णय से अब उनका मातृत्व अवकाश नियमित महिला कर्मचारियों के बराबर हो गया है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना चरण-2 के लिए प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत 2000 किलामीटर की लम्बी सड़कों का विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन करवाने के लिए डिजाइन कंसलटेंट की सेवाएं लेने के लिए एक्सप्रेशन आॅफ इन्ट्रेस्ट आमंत्रित करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य सड़क नेटवर्क की 1350 किलोमीटर लम्बी सड़कों की समय-समय पर मुरम्मत के अतिरिक्त 650 किलोमीटर राज्य सड़कों के लिये सामाजिक-पर्यावरणीय तथा सड़क सुरक्षा उपायों सहित विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइनज के लिये मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने करूणामूलक आधार पर, खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत कोटे के तहत, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों में से, सम्बन्धित भर्ती नियमों में विशेष प्रक्रिया के अनुसार बेचवाईज आधार पर और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर करने का निर्णय लिया। अन्य सभी मामलों में सम्बन्धित विभाग सभी पहलूओं पर जॉच करने के उपरान्त मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे।
मंत्रिमण्डल ने बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाईयां-2017 को पुन: स्थापित करने के लिए मौजूदा हि.प्र.योजना को निरस्त कर दिया और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाईयां हि.प्र. योजना-2018 तैयार करने का निर्णय लिया।
डा.वाई.एस.परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर या समकक्ष के 14 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में पंजीयक सहकारी सभाएं का एक रिक्त पद भरने का निर्णय लिया ।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के थुनाग में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल खोलने तथा धर्मपुर के भराड़ी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल तथा मण्डी जिला के टीहरा और मण्डप में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मण्डल के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।
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