शिमला।हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की वीरवार को धर्मशाला में आयोजित बैठक में विशेष सशक्त राज्य सरकार इकाई के रूप में हिमाचल प्रदेश स्वां नदी तटीकरण प्राधिकरण सृजित करने का निर्णय लिया गया ताकि इस परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके और इसका बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित हो। 922.48 करोड़ रुपये की स्वां नदी तटीकरण परियोजना सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसके अन्तर्गत ऊना जिले में दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक स्वां नदी तथा दौलतपुर पुल से सन्तोषगढ़ पुल तक इसकी 73 खड्डों का तटीकरण सुनिश्चित बनाया जाएगा। इस परियोजना को 48 महीने में पूरा किया जाएगा और इससे 165 गांवों की 2.36 लाख जनसंख्या और 7163 हैक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में शिमला जिले के कोटगढ़ और सिरमौर जिले के नारग में उप-तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य (ऐच्छिक निधि) नियम-2013 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रियों तथा विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऐच्छिक निधि 8 लाख रुपये, विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए 6 लाख रुपये तथा मुख्य संसदीय सचिवों के लिए 4 लाख रुपये होगी। विधायकों को पहले ही 2 लाख रुपये की एैच्छिक निधि प्राप्त है।
बैठक में प्रदेश में निजी भूमि पर बरगद तथा पीपल के पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त वी.आई.पी. सैट निर्मित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर-इन-चीफ (गुणवत्ता एवं नियंत्रण/विश्व बैंक परियोजना) के नवसृजित पद को परिवर्तित कर मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक) करने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला में कुछ नियमों एवं शर्तों पर छत्तरखण्ड (1.5 मैगावाट) लघु जल विद्युत परियोजना को पुर्नबहाल करने को स्वीकृति दी।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की वित्तीय पुनर्संरचना योजना को स्वीकृत किया गया। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की वित्तीय पुनर्संरचना योजना के लिए 1462.50 करोड़ रुपये की प्रदेश सरकार की गारंटी को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रबन्धन के लिए दिशा-निर्देशों के संशोधन को स्वीकृति दी तथा चम्बा जिले में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिये वन मंत्री को अध्यक्ष घोषित किया।
बैठक में तांदी, रशील एवं तिंगत जल विद्युत परियोजनाओं के अपफ्रंट प्रीमियम की दूसरी किश्त के भुगतान के लिए विस्तार को स्वीकृति दी गई। यदि तीन महीने की अवधि में भुगतान प्राप्त नहीं होता तो परियोजनाएं रद्द हो जाएंगी।
मंत्रिमण्डल ने 31 दिसम्बर, 2013 तक हैड टीचर,सैंट्रल हैड टीचर से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक की पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट को स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने कम से कम एक हैक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को कृषि उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले टैªक्टर के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण और टोकन टैक्स में छूट देने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में परिवहन विभाग में अनुबन्ध आधार पर तैनात 6 चालकों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति दी गई। राज्यपाल सचिवालय में चालक के एक पद को सुपरवाईजर के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति भी दी गई।
बैठक में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 6 खाली पड़े पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले के मसरूंड स्थित प्राथमिक विद्यालय की निजी भूमि को सरकारी भूमि के साथ तबादले की स्वीकृति दी। तहसीलदार (प्रथम श्रेणी राजपत्रित) के नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति दी गई।
सैनिक कल्याण विभाग में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अनुदेशकों को टर्मिनल लाभ प्रदान करने की योजना भी स्वीकृत की गई।
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