हमीरपुर की सेशन जज अदालत ने सुनाया फैसला
रजनीश शर्मा
हमीरपुर। यहां के जिला एवं सत्र न्यायधीश पदम सिंह की अदालत ने मंदबुद्धि से दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल का कठोर कारावास व दस हजार जुमार्ने की सजा सुनाई है । जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास में गुजारना होगा ।
जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने जानकारी दी है कि मामला मार्च 2017 में सुजानपुर थाना में दर्ज हुआ था । नाबालिग किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी की उसकी बेटी 14 साल की है व मंदबुद्धि है । शिकायत में कहा गया कि जब सभी अपने काम पर चले जाते थे तो दोषी राज कुमार पुत्र सोहन लाल गाँव घुघर, पालमपुर निवासी उनके घर पर आकर बेटी से दुष्कर्म करता रहा । इसी दौरान बेटी गर्भवती हो गयी जिसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया ।
सीएस भाटिया ने बताया कि मेडिकल टेस्ट में नवजात शिशु के खून के सैंपल भी आरोपी राजकुमार के खून से मेल कर गये । एएसआइ जय चंद की पूरी तफतीश के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया । सरकार ने आरोपी के खिलाफ 24 गवाह कोर्ट में पेश किए । करीब डेढ़ साल पुराने मामले में शुक्रवार को जिÞला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए के जुमार्ने की सजा सुनाई है।
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