शिमला। पावर कारपोरेशन के दिवंगत चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमय मौत के मामले में अदालत से सीबीआइ को शिमला पुलिस के एएसआइ पंकज का एक दिन का रिमांड मिला हैं। पंकज को आज दोपहर को राजधानी में सीबीआइ अदालत में पेश किया गया व सीबीआइ ने पांच दिन का रिमांड मांगा लेकिन पंकज की ओर से इस रिमांड का विरोध किया गया गया।
आखिर में पंकज के वकीलों और सीबीआइ की दलीलों को सुनने के बाद पंकज को कल तक यानी 16 सिंतबर तक रिमांड पर भेज दिया हैं। अब सीबीआइ 16 सितबर को पंकज को अदालत में दोबारा पेश करेगी और अपनी रिपोर्ट भी दायर करेगी। ये रिपोर्ट हर मायने में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं।
याद रहे सीबीआइ ने बीते रोज दिन को 12 बजे के करीब पकंज को बिलासपुर के घुमारवीं से उनके घर से अरेस्ट किया था ।इसके बाद सीबीआइ ने रात को पौने बारह बजे के करीब सीजेएम के घर पर उनके सामने पेश किया और पंकज को रिमांड पर ले लिया।
सीबीआइ ने दोपहर को दाबोरा से पंकज को अदालत में पेश किया और सीबीआइ को 24 घंटें का और रिमांड मिल गया हैं। अब सारा दोरामदार कल पर है कि सीबीआइ अदालत में क्या नए सबूत और दलीलें पेश करती हैं।
इस मामले में अभी तक कोई और गिरफतारियां सीबीआइ की ओर से नहीं हुई हैं।
पंकज ने दायर की जमानत याचिका
पंकज की ओर से अदालत में आज जमानत याचिका भी दायर की गई है। पंकज की ओर से कहा गया कि 5 सितंबर को प्रदेश हाईकोर्ट में पंकज की पत्नी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआइ और राज्य पुलिस को आदेश दिए थे कि वो पंकज को तुरंत आजाद करे।
याद रहे पंकज को पुलिस लाइन में पुलिस सुरक्षा में रखा गया था। उन पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी। पंकज की ओर से ये भी कहा गया कि चार -चार पुलिस अधिकारी उसकी लगातार निगरानी करते थे। उसे कहीं आने-जाने भी नहीं दे रहे थे।
हाईकोर्ट ने इस बावत पांच सितंबर को पंकज का आजाद करने के आदेश दिए थे। इसके बाद वो अपने घर घुमारवीं चले गए थे। जहां से बीते रोज उन्हें सीबीआइ की टीम ने अरेस्ट कर लिया और शिमला ले आई।
पंकज की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील पीयूष वर्मा ने कहा कि पांच सितंबर को हाईकोर्ट में सीबीआइ और राज्य पुलिस ने कहा था कि इस मामले में उसे पंकज की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मे अचानक सीबीआइ को पंकज की कस्टडी की क्या जरूरत पड़ गई है । वो भी तब जब हाईकोर्ट में पंकज की पत्नी की याचिका लंबित है।
बहरहाल, अब मामला पेचिदा हो गया है और सीबीआइ को कुछ ठोस सबूत और आधार अदालत में पेश करना पड़ेगा। याद रहे विमल नेगी की मौत मामले में पंकज एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
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