शिमला।वीरभद्र सिंह मंत्रिमण्डल ने प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम-2014 को लागू करने के संबंध में प्रवर समिति की कुछ संस्तुतियों को इस बदलाव के साथ स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश चयन समिति के सदस्य होंगे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 (संशोधन) अध्यादेश 2014 के अध्यादेश को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए जा सकें।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश भू-काश्तकारी एवं भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 2014 के संशोधित प्रारूप को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्लाॅट्स का आवंटन किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश भू-काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 की स्वीकृति को कुछ प्रावधानों के साथ स्वीकृत समझा जाए।
बैठक में 104 मैगावाट की लारा सुमता तथा 130 मैगावाट की सुमते कोथांग जल विद्युत परियोजनाओं की समयावधि को दो वर्ष का विस्तार देने तथा 180 मैगावाट की चांगों यंगथंग तथा 261 मैगावाट की यंगथंग खाब जल विद्युत परियोजनाओं को समय विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की गई। हंग रंग घाटी में परियोजनाओं को प्रभावित समयावधि के लिए बिना किसी विस्तार शुल्क के विस्तार समय देने का सैद्धाांतिक रूप से प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव तब तक के लिए है, जब तक हंग रंग घाटी में स्थिति जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वय के लिए अनुकूल नहीं हो जाती। बैठक में कुल्लू जिले के डवार-प् लघु जल विद्युत परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने डीज़ल जनरेटिंग सैट अथवा अन्य किसी भी तरीके से ऊर्जा परियोजनाओं के उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पादन पर कैप्टिव,स्टैंडबाई उपभोग पर विद्युत शुल्क में भावी प्रभाव से छूट देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस संबंध में जुलाई, 2014 में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ के साथ विचार-विमर्श के दौरान घोषणा की थी।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन पर सहमति प्रदान की गई। इसके तहत सभी प्रकार के फलों के भार एवं पैकेजिंग विनिर्देश तथा पैक किए हुए फलों तथा सब्जियों की एक समान गुणवत्ता एवं ग्रेडिंग नियम लागू करने की शक्ति प्रदान करने के साथ-साथ अधिनियम के अनुसार भार को लागू करने का प्रावधान है।
मंत्रिमण्डल ने प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा विभागों में अनुबंध आधार पर कार्यरत जलवाहकों के मानदेय को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।बैठक में जनजातीय क्षेत्रों, विभिन्न विभागों और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत ईंधन लकड़ी के अतिरिक्त स्टाक को प्रदेश से बाहर भेजने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में डिस्टिलरीज़,ब्रयूरीज़ तथा बाटलिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए लाईसेंस प्रदान करने और प्रतिष्ठित पक्षों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित करने, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर दो पद भरने का निर्णय लिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षकों के 290 पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मंडी के रामनगर में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के निर्माण का निर्णय लिया।
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