शिमला।जिला कांगड़ा की पंचायत धनेटा में राधा स्वामी स्वामी सत्संग ब्यास परोर की ओर से अंजाम दिए जा रहे कांड की धनेटा पंचायत की प्रधान व बाकी ग्रामीणों की शिकायत पर NGT ने सुक्खू सरकार से जवाब तलबी की है।
NGT की न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और पर्यावरण विशेषज्ञ सदस्य अफरोज़ अहमद की प्रधान पीठ ने सुक्खू सरकार के सचिव पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन,उपायुक्त, कांगड़ा और सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।इन अधिकारियों को दो महीने के भीतर जवाब दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
NGT ने धनेटा पंचायत की प्रधान सीमा कुमारी व बाकी ग्रामीणों की शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इनकी शिकायत में उठाए गए मामलों पर एक संयुक्त समिति का गठन भी किया है।संयुक्त समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी (CPCB),हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी (HPPCB) के के अधिकारियों और उपायुक्त, कांगड़ा को शामिल किया गया है।
NGT ने इस समिति को निर्देश दिए है कि वो स्थल का निरीक्षण करें और याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करे और दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करे करे। NGT ने HPPCB यानी हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है।
याद रहे धनेटा पंचायत की प्रधान सीमा कुमारी और बाकी ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में राधा स्वामी सत्संग ब्यास परोर पर बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई और वनों का विनाश करने,संरक्षित चाय बगानों और कृषि भूमि का अतिक्रमण एवं उनका व्यावसायिक उपयोग करने,ताहल खड्डु के बाढ़ क्षेत्र में निर्माण कर जलधारा और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने,सिंचाई के कूहल और प्राकृतिक जल स्रोतों को अवरुद्ध करने और पर्यावरणीय मंज़ूरी और जनसुनवाई की प्रक्रिया को अमल में न लाने को लेकर शिकायत की थी।
याचिका में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, जैव विविधता अधिनियम, 2002 समेत NGT अधिनियम, 2010 की अनुसूची-1 में उल्लिखित कई केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
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