धर्मशाला । भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व प्रदेश हाई कोर्ट में वीरभ्ाद्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और आर. एस. चीमा को दो सालों में सरकारी खजाने से 46 लाख रुपए के करीब फीस के तौर पर अदा किए गए हैं। जबकि ईस्ट इंडिया होटल्ज लि. श्रृंखला के वाइल्ड फ्लावर होटल के नाम से मशहूर होटल, के केस में वकीलों और चार्टेड अकाउंटेंट को 56 लाख रुपए के करीब का भुगतान किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनोंं हाई प्रोफाइल मामले अभी अदालतों में लंबित हैं।
ये खुलासा धर्मशाला के तपोवन में आज सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने सदन में लिखित में किया है। इस बावत भाजपा विधायक रविंद्र सिंह रवि ने प्रश्न पूछा था।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एचपीसीए के केस नंबर SLP (C) No. 2865- 2866/2014 with T.P. (Crl.) No. 42/2014, SLP (Crl) No. 963/2014 titled as HP Cricket Association & another Vs. State of HP & others में वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी को 33 लाख रुपए अदा किया चुके।वीरभद्र सिंह सरकार ने सिंघवी को इस मामले में साढ़े पांच लाख रुपए प्रति सुनवाई के हिसाब से अंगेज कर रखा हैं। ये फीस 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2015 तक हुई सुनवाई के दौरान अदा की गई हैं। यूपीए सरकार में मंत्री रहे सिंघवी को ये फीस प्रदेश के राजस्व विभाग ने अदा की है ।
एचपीसीए से ही जुड़े एक और मामले SLP (criminal) No. 129/2014 titled HPCA & Anr. Vs. State of HP and others में वीरभद्र सरकार के सहकारिता विभाग से पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल को 4 लाख 95 हजार रुपए बतौर फीस अदा की गई । जबकि प्रदेश हाईकोर्ट में एचपीसीए से ही जुड़े मामले CWP No. 8662/2013 titled as HP Cricket Association and others Vs. State of HP and others में वरिष्ठ वकील आर एस चीमा को 9.50 लाख रुपए बतौर फीस अदा किए गए हैं।
सरकार के खजाने से ओबराय ग्रुप के वाइल्ड फ्लावर होटल के नाम से मशहूर ईस्ट इंडिया होटल्ज से जुड़े मामलों में भी करीब 56 लाख रुपए की फीस अदा की जा चुकी हैं। अशोक विज को case No. 60/2005- East India Hotels Ltd. Vs. State of HP में 28 लाख 12 हजार 430 रुपए,वकील सुनील मुरका को Case No. 60/2005- East India Hotels Ltd. Vs. State of HP में 10 लाख 50 हजार और तत्कालीन एडिशनल सालिस्टर जनरल पी एस नरसिम्हा को case No. 60/2005- East India Hotels Ltd. Vs. State of HP में 17 लाख 40 हजार रुपए की फीस अदा की गई हैं। इस मामलों की सुनवाई प्रदेश हाईकोर्ट में हुई थी व ये फीस पर्यटन विभाग के खजाने से अदा की गई हैं।
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