शिमला। गुडिया ब्लात्कार व हत्या कांड में शिमला पुलिस की ओर से पकड़े गए नेपाली सूरज की हिरासत में हुई हत्या मामले में सीबीआइ स्पेशल कोर्ट चंडीगढ़ की आइजी जहूर हैदर जैदी समेज आठ हिमाचल पुलिस के आठ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी करार दे दिया है।
सीबीआइ स्पेशल कोर्ट चंडीगढ़ की विशेष जज अल्का मलिक ने अपने फैसले में आइजी जहूर हैदर जैदी समेत तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, Rajinder Singh, Deep Chand Sharma, Mohan Lal, Surat Singh, RafeeMohammad & Ranjeet Steta, को commission of offences punishable under Section 120-B, 302 read with 120-B, 330 read with 120-B, 348 read with 120-B, 195 read with 120-B, 196 readwith 120-B, 218 read with 120-B & 201 read with 120-B of Indian PenalCode. के तहत दोषी करार दे दिया है।
ये रहा चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआइ अदालत का फैसला
अदालत ने सीबीआइ को इन सबको को न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश देते हुए सभी को 27 तारीख को दस बजे अदालत में पेश करने कर हिदायत जारी की है। 27 तारीख को इन सबको को कितनी सजा किसको देनी है इसका फैसला किया जाएगा।
एसपी डोडुंप वाग्याल नेगी(DW Negi) बरी
इस मामल में शिमला के ततकालीन एसपी डी डब्ल्यू नेगी को अदालत ने तमाम आरोपों से बरी कर दिया है। सीबीआइ ने उन्हें जांच अपने हाथ मे ंलेने के करीब दो महीने बाद अरेस्ट किया था। लेकिन उनके खिलाफ कोई भी अपराध साबित नहीं हो पाया। इन पुलिस अधिकारियों के दोषी ठहराए जाने से हिमाचल पुलिस एक बार फिर कंलकित हुई है।
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