शिमला। सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार की ओर से सरकारी खजाने से उन नेताओं व भाजपा कार्यकर्ताओं को शुरू की पेंशन को बंद कर दिया है जो इंदिरा सरकार के दौरान लगे आपातकाल में जेल में चले गए थे।
जयराम सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम के तहत इन लोगों को यह पेंशन देने की रिवायत शुरू की थी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से इसका लगातार विरोध किया गया था व सता में आने के बाद कांग्रेस विधायकों ने भी इसे सम्मान मानदेय को बंद करने की मांग की थी।
सुक्खू मंत्रिमंडल ने आज हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की।इस तरह से यह पेंशन बंद हो गई हैं।
मंत्रिमंडल ने पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के लड़कों को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण यानी डीबीटी के जरिए से 600 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि हस्तांतरित करने को भी मंजूरी प्रदान की। यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों अथवा उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के लगभग 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने वन विभाग के अभियान्त्रिकी स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 अभियान्त्रिकी स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित की जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयए नेरचौकए मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।
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