शिमला।हिमाचल प्रदेश सरकार व पर्यटन विकास निगम को आंशिक राहत देते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने आज दस होटलों को 30 मार्च तक चलाए रखने की इजाजत दे दी है। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने अपने पहले के आदेश में कुछ बदलाव किए ।अदालत ने अपने पिछले आदेश में घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव यानी 25 नंवबर से बंद करने के आदेश दे दिए थे। इससे पर्यटन निगम और प्रदेश सरकार में हाहाकार मच गया था।
इन होटलों में पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। कई होटलों में तो शादियों की बुकिंग हो रखी थी। सरकार की ओर से दायर अर्जी में इन तमाम दलीलों को अदालत के समक्ष रखा गया । इस पर अदालत ने चायल पैलेस,धौलाधार धर्मशाला,ब्लोस्म,फागू ,चंद्रभागा केलांग, देवदार डलहौजी,मेघदूत क्यारीघाट,लॉगहट मनाली और कुंजुम होटल कुल्लू को 30 मार्च तक चलाने की इजाजत दे दी।
सरकार की ओर से दलीलें दी गई थी कि एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ऐसे में इस तरह से इन होटलों को बंद करने से बहुत दिक्कत हो जाएंगी।अदालत ने कहा कि बाकी होटलों को चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
जाहिर है अब सरकार इस मामले में अपील करेंगी।
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