शिमला। जजों के वेतन व भतों को लेकर शेटी कमिशन की सिफारिशों को लागू न करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी समेत तीन टॉप आईएएस अफसरों हाईकोर्ट की अवमामना का नोटिस तलब हो गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर व जस्टिस त्रिलोक चौहान की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वो दो सप्ताह के भीतर शेटी कमिशन की सिफारिशों को लागू करे। अदालत ने जिन तीन अफसरों को अवमानना का नोटिस दिया है उनमें चीफ सेक्रेटरी के अलावा प्रधान सचिव वित व प्रधान सचिव लॉ शामिल है।अदालत ने कहा कि ये तीनों अफसर अदालत के आदेशों की पालना करने में विफल रहे है। हाईकोर्ट ने तीनों अफसरों को एक अप्रैल को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए है।
हाईकोर्ट ने अवमामना के ये नोटिस एचपी नान गेजेटिड ज्यूडिशियल इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद जारी किए।हाईकोर्ट ने विधानसभा की ओर से पास कानून को ये कहते हुए रदद कर दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने शेटी कमिशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला दिया था। लेकिन हिमाचल सरकार ने २००५ में एक्ट बनाकर इन सिफारिशों को लागू नहीं किया था। तब से ये मामला अदालत में है।
अदालत ने कहा कि सरकार जानबूझ कर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रही है।
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