शिमला।राज्यसभा चुनाव में लेनदेन के मामले में आरोपी बनाए गए हमीरपुर के पूर्व आजाद विधायक व अब उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा आज इस मामले में बालूगंज थाने में पुलिस पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। उन्हें प्रदेश हाईकोर्ट से आज के लिए राहत मिल गई हैं।
प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते रोज अपने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि वह अब 11 जुलाई को 11 बजे बालूगंज थाने में इस मामले में पूछताछ के लिए हाजिर रहे।
याद रहे प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश कैंथला की एकल पीठ ने एक जुलाई को सुनवाई करते हुए आशीष शर्मा के अलावा के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खटटर के सलाहकार तरुण भंडारी, गगरेट से पूर्व कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा पिता व पूर्व आइएएस अधिकारी राकेश शर्मा को पांच जुलाई को बालूगंज थाने में पुलिस पूछताछ के लिए हाजिर होने का फरमान जारी किया था।
लेकिन बीते रोज चार जुलाई को इस मसले पर अदालत में दोबारा सुनवाई हुई और अब आशीष शर्मा व राकेश शर्मा को 11 जुलाई को बालूगंज थाने में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
इस आदेश से हमीरपुर हलके से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आशीष शर्मा को राहत मिली है। अन्यथा उन्हें आज चुनाव प्रचार को मझधार में छोड़कर पुलिस पूछताछ में शामिल होना पड़ना था। उपचुनावों के लिए दस जुलाई को मतदान होना हैं। अब इन्हें पूछताछ के लिए 11 जुलाई को बुलाया गया हैं।
याद रहे आशीष शर्मा व राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने व लेनदेने करने का इल्जाम लगाया गया हैं। कांग्रेस पार्टी का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के छह विधायकों की ओर से क्रास वोटिंग करने की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी टॉस में चुनाव हार गए थे व पूर्व कांग्रेसी नेता व भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन बड़ा उल्ट फेर करते हुए ये चुनाव जीत गए थे। दोनों को 34-34 बराबर मत मिले थे। अब सिंघवी ने इस चुनाव को प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी हैं।
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