शिमला।राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के चार नगर निगमों के अलावा नवगठित छह नगर पंचायतों के चुनावों की अधिसूचना जारी करते हुए सात अप्रैल को मतदान की तिथि घोषित कर दी है। मतदान के बाद सात अप्रैल को ही मतगणना भी शुरू कर दी जाएगी और देर शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इन सभी निकायों में ईवीएम के जरिए मतदान होगा।
राज्य चुनाव आयोग ने आज चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी करने के साथ ही इन नगर निगमों और नगर पंचायतों में आज से आचार संहिता लागू हो गई है।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना मुताबिक धर्मशाला के अलावा नवगठित तीन नगर निगमों पालमपुर, मंडी और सोलन में चुनाव कराए जाने है। इसके अलावा नवगठित नगर पंचायतों जिनमें जिला शिमला में चिडगाव व नेरवा, जिला कुल्लू में आनी व निरमंड,सोलन में कंडाघाट और जिला ऊना में अंब शामिल है।
चुनाव आयोग की आरे से जारी चुनाव कार्यक्रम के बजट सत्र के समाप्त होने के एकदम बाद से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इन नगर निगमों और नगर पंचायतों के पार्षदों के चुनाव के लिए 22,23 और 24 मार्च को सुबह 11बजे से लेकर तीन बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे।
25 मार्च को इन नामांकनों की छंटनी की जाएगी।27 मार्च को सुबह दस से तीन बजे के बीच नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।
चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की सूची 27 मार्च को नामांकन वापस लेने के बाद जारी कर दी जाएगी और इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों के लिए मतदान सात अप्रैल को रखा गया है।
इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर लडे जाएंगे।जाएंगे। जबकि नगर पंचायतों के चुनाव फ्री चिन्हों पर होंगे। जयराम सरकार ने हाल ही में नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया था। इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है।
ऐसे में नगर निगम चुनावों में आरक्षण का रोस्टर भी लागू होगा। धर्मशाला नगर निगम के महापौर का पद महिला के आरक्षित है जबकि मंडी,पालमपुर और सोलन में रोस्टर के मुताबिक महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
इन चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की सूची 22 मार्च को जारी कर दी जाएगी।
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