शिमला/धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लीज डीड मामले में धर्मशाला की अदालत ने एचपीसीए के तीन पदाधिकारियों विशाल मारवाह,आरपी सिंह व आर के कपूर को अंतरिम जमानत दे दी है। विशाल मारवाह एचपीसीए के सचिव है जबकि आर के कपूर और आर पी सिंह उपाध्यक्ष है।मामले की आगामी सात सितंबर को होगी।
विजीलेंस का जांच अधिकारी अदालत नहीं पहुंचा।विजीलेंस की ओर से कहा गया कि जांच अधिकारी रिकार्ड लाने कानपुर गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल के 1998 से 2003 और दिसंबर 2007 से 2012 के कार्यकाल में एचपीसीए को लीज पर दी गई जमीन के मामले में 1 अगस्त 2013 को शाम नौ बजे स्टेट विजीलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के धर्मशाला थाने में आईपीसी की धारा 409,420,120बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले में सोमवार को एचपीसीए के सचिव विशाल मारवाह समेत तीन पदाधिकारियों ने स्पेशल जज की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
आज स्पेशल जज की अदालत में विजीलेंस की ओर से कहा गया कि अभी रिकार्ड एकत्रित किया जा रहा है व विजीलेंस की टीम कानपुर रिकार्ड लाने गई है।इसलिए अभी विजीलेंस को किसी की भी कस्टडी नहीं चाहिए।
उधर, एचपीसीए को आवंटित इस जमीन को लेकर पहले ही अदालत में गए विनय शर्मा नामक व्यक्ति ने आज अदालत में एक अर्जी दायर की ओर इस मामले में अगली सुनवाई पर उन्हें भी सुनने का मौके देने की गुहार लगाई।अदालत ने विनय शर्मा की अर्जी मंजूर कर ली है।
विनय शर्मा की याचिका पर सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कार्यवाही करते हुए विजीलेंस को जांच करने के आदेश दिए हुए है।विनय शर्मा ने 156/3 के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी मार्च में दायर की थी।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने 2005 में कानपुर में हिमाचल प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से एक कंपनी खोली थी।बाद में इसका नाम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया था। ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर थी। जबकि एचपीसीए सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर थी। 2012 में इसे कंपनी में विलय कर दिया।
एचपीसीए के पदाधिकारियों की ओर से धूमल सरकार के कार्यकाल में हिमाचल के एडवोकेट जनरल रहे आर के बाबा के अलावा चंडीगढ़ से आए वकीलों ने पैरवी की है।आर के बाबा ने कहा कि मामला अतिरिक्त सेशन जज आर के शर्मा की अदालत में लगा व अदालत ने तीनों को अंतरिम जमानत दे दी।
एचपीसीए को जमीन लीज पर देने और इस जमीन पर बने होटल पैवेलियन, क्रिकेट क्लब में चल रहे अवेदा आदि के कमर्शियल यूज की इजाजत देने में अनियमितता बरतने के आरोप में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन और आईएएस आर एस गुप्ता को सरकार ने चार्जशीट किया हुआ है।दीपक सानन धूमल की पिछली सरकार में प्रधान सचिव राजस्व थे जबकि आर एस गुप्ता डीसी कांगड़ा थे। इन दोनों अफसरों ने चार्जशीट का जवाब भी दे दिया है लेकिन इनके जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हुई व इनके खिलाफ प्रधान सचिव कानून चिराग भानू को जांच करने के आदेश दिए है।
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