कांगड़ा, अप्रैल 17: नूरपुर के दर्दनाक सड़क हादसे से सबक लेते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों “ब्लैक स्पॉट” को प्राथमिकता से ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहन चलाने को लेकर सख्त हिदायतें जारी की हैं। प्रशासन ने कहा कि स्कूल वाहन की गति को 40 कि. मी. प्रति घंटा की रफ्तार पर नियंत्रित करने के लिए बसों में स्पीड गवर्नर लगवाने और स्कूली वाहनों में जीपीएस लगवाए के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत
जिलाधीश संदीप कुमार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा मामलों को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्कूल बसों के संचालन के लिए तैयार मानक प्रक्रियाओं का पालन तय करवाने पर जोर देते हुए अभिभावकों और संबंधित लोगों को जागरूक होने की बात कही।
एचआरटीसी के चालक करेंगे ब्लैक स्पॉट चिन्हित
संदीप कुमार ने जिलाभर में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों ‘ब्लैक स्पॉट’ को प्राथमिकता पर ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘ब्लैक स्पॉट’ चिन्हित करने में बस चालकों की भी मदद लें और चालकों को यह हिदायत दें कि वे बस चलाते समय उनके ध्यान में आए दुर्घटना संभावित स्थलों के बारे में उन्हें सूचित करें।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वर्दी होना जरूरी
उपायुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग के लिए भी मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी यह तय करें कि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित वर्दी हो। स्कूली वाहन पीले रंग से रंगें हों । स्कूल बसों में स्कूल का नाम तथा पता प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बसों की खिड़कियों में सलाखें लगी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में बच्चों के बैग रखने के लिए विशेष जगह, अग्निशामक तथा प्राथमिक उपचार पेटी रखना अनिवार्य है। स्कूली वाहनों में पीछे, सामने तथा बीच में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस में कंडक्टर/सहायक या परिवहन वार्डन होना चाहिए।
स्कूल बस परमिट बस पर चिपकाना अनिवार्य
शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षिणक संस्थान परमिट को स्कूल बसों में तथा प्राईवेट सेवाएं देने वाले वाहनों में चिपकाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सूची नाम सहित वाहन में दर्शाई होनी चाहिए। बसों में हैल्प लाइन नम्बर 1098 अंकित किया जाना तथा रूट चाट दर्शाना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे स्कूली वाहनों अथवा स्कूल संबध निजी वाहनों में बच्चों को स्कूल भेजते हुए यह सुनिश्चित करें कि बच्चे तय स्थान से ही चढ़े अथवा उतरें तथा वे अपने पास वाहन चालक तथा परिवाहक की जानकारी भी रखें।
इस अवसर पर अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल, आरटीओ मेजर विशाल शर्मा, एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रामोत्रा, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज चड्डा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
(1)





