शिमला। मंत्रिमण्डल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिनके लिए तृतीय श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से मैट्रिक व जमा दो परीक्षाएं पास होना अनिवार्य बनाया गया है तथा इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से ही आठवीं अथवा दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य बनाया गया है। ये शर्तें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी।
इसके अलावा जयराम मंत्रिमण्डल ने शिमला और कांगड़ा के बंदोबस्त विभाग में 1195 उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें पटवारी का प्रशिक्षण प्रदान करने को अपनी मंजूरी प्रदान की ताकि अगले पांच सालों में पटवारियों के खाली पदों को भरा जा सके। इन उम्मीदवारों में 933 उम्मीदवार मोहाल और 262 उम्मीदवार बंदोबस्त के होंगे। इसके अलावा 17 पात्र चेनमैन भी चयनित होंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की हुई बैठक में इसके अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में दिव्यांगता प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना के तहत निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को मिलने वाली सालाना सहायता राशि को 5000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति संतान करने का निर्णय लिया गया। यह राशि अधिकतम दो संतानों के बेहतर पालन-पोषण के लिए दी जाती है।
मत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् द्वारा सुन्नी, कालेहली और कल्पा में चलाए जा रहे बाल आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के बालीचौकी में आवश्यक पदों के सृजन सहित एक उप रोजगार कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के पधर में नई खुली फायर पोस्ट के सुचारू कार्य के लिए विभिन्न वर्गों के 17 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा दो नए वाहन उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी।
मण्डी जिले के गोहर में भी एक नया फायर सब स्टेशन खोलने को अपनी संतुति दी तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 23 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस सब स्टेशन के लिए तीन वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
प्रदेश के जम्मू व कश्मीर सीमा से सटे चम्बा व लाहौल-स्पीति क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को भी 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के श्री नैनादेवी में एक ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का निर्णय लिया तथा इस आफिस के लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर जिला के मारकण्डा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने का भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के बछवाईं स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी मंजूरी दी। ऊना जिला के बसदेहरा में ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए तीन पद सृजित किए गए।
सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मंत्रिमण्डल द्वारा सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चम्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूणी को भी स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए।
मंत्रिमण्डल की ओर से जोनल अस्पताल मण्डी, दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू तथा सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें पीपीपी मोड पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। ऐसी सुविधा सिविल अस्पताल रोहडू, रामपुर, नूरपुर, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब और कोटखाई, जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, बशर्तें इन संस्थानों में छ: माह में लगातार कम से कम 500 सीटी स्कैन प्रति महीना होने चाहिए।
पांचवीं व आठवी की बोर्ड की परीक्षाएं
मंत्रिमण्डल ने बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम-2019 को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत अब पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे और परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे कार्य सम्बन्धित जिलों के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की देख-रेख में किए जाएंगे।
शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करने तथा विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा-निदेर्शों को लागू करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने इस वर्ष से जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए पहले से आरम्भ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को जारी रखने तथा इसमें अब कांटेदार तारों और चेन लिंक बाड़बंदी को भी शामिल कर लिया है, जिसके लिए 50 प्रतिशत अनुदान और कम्पोजिट फैंसिंग पर 70 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले केवल सोलर फैंसिग ही इस योजना में लगाई जा सकती थी।
बैठक में पॉलीहाउस निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने तथा किसानों को प्रशिक्षण और जागरूक बनाने जैसी गतिविधियों के विस्तार के लिए कुल 78.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना प्रथम चरण आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में लिपिकों के 10 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक आई.टी. में परिवर्तित करने तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में लिपिकों के चार पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक आई.टी. में परिवर्तित करने तथा इन पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पीटीआई के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेन्द्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलैक्ट्रॉनिक्स मकैनिक ट्रेड को सोलर टेक्निशियन (इलैक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मकैनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर आॅपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलैक्ट्रिशिन तथा स्वींग टैक्नालॉजी के नए व्यवसाय आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार शिमला जिला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलैक्ट्रिशियन, आईटी, प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाईन एवं टैक्नालॉजी के चार नए व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय लिया।
प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में एक-एक बलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे 13 बलेरो वाहन होंगे। इन सभी वाहनों में मोबाईल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे हांगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केन्द्रों के साथ जुड़े होंगे।
बैठक में ह्यआयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाह्ण तथा ह्यहिम केयरह्ण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा, राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मण्डी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में आरोग्य मित्र का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हैपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पैशिएलिटी सेल आॅफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल ईम्यूनोलॉजी एण्ड रियुमैटोलॉजी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारम्भिक,उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की धीरा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 के लाभ प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया ताकि मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना और मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2018 के विलय के उपरान्त आरम्भ की गई इस नई योजना के अन्तर्गत और अधिक युवाओं को लाभ पहुंच सके।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के पच्छाद स्थित सराहां में उप-मण्डल (सिविल) सृजित करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला मण्डी के थुनाग में सिविल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा इसके सुचारू प्रबन्धन के लिए आवश्यक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित करने तथा सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।
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