आर एल ठाकुर
शिमला । गुडिया गैंगरेप और हत्या मामले में प्रदेश सरकार की SIT कीओर से गिरफतार किए आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में हत्या के आरोप में कंडा जेल में बंद आईजी जहूर हेदर जैदी, एसपी डोंडुप वांग्शुक नेगी समेत सभी नौ पुलिस कर्मियों की न्यायिक हिरासत 19 दिसंबर तक बढ़ा दी हैं। आरोपियों की ओर से आज कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। ऐसे में सीबीआई आज भी इन सभी के वायस सैंंपल लेने की मंजूरी लेने में कामयाब नहीं हो पाई।
सीबीआई ने नवंबर महीने दूसरे महीने के आखिर में सीजेएम की अदालत में जैदी समेत आठ आरोपियों के वायस सैंपल लेने की मंजूरी के लिए अर्जी दायर की थी । 16 नवंबर को पुलिस लॉकअप में सूरज की हत्या मामले में सीबीआई ने एसपी डोंडुप वांग्शुग नेगी को भी गिरफतार कर लिया था। नेगी ने अदालत में कहा था कि उसके वायस सैंपल भी बाकियों के साथ ह ी ले लिए जाए। ऐसे में सीबीआई की नौ आरोपियों के वायस सैंपल लेने क८ी मंजूरी की अर्जी अदालत में तब से लंबित हैं।
सीबीआई की ओर से सीजेएम रंजित सिंह ठाकुर की अदालत में दलीलें दी गई की प्रदेश सरकार ने इन सभी पुलिस अफसरों व क र्मियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूर नहीं दी हैं। सीबीआई को प्रदेश सरकार से इस मंजूरी को हासिल करने के लिए समय चाहिए। ऐसे में सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ही रखा जाए।
इस पर सीजेएम रंजित सिंह ठाकुर ने सभी आरोपियों को 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। याद रहे कि सीबीआई ने प्रदेश सरकार से अभियोजन मंजूरी लेने से पहले ही अदालत में चालान पेश कर दिया था।
उधर, आइजी जहूर हेदर जैदी ने भी अदालत में अर्जी पेश की व कहा कि उसे अपना आधार क ार्ड लेना हैं इसलिए उसे घर जाने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा उसे अपना आधार क ार्ड बैंक से भी लिंक कराना हैं व वहां उसके फिंगर प्रिंट भी चाहिए ,ऐसे में उसे वहां जाने की भी इजाजत दे दी जाए । अदालत ने जैदी की अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया और इस पर भी अब सुनवाई 19 दिसंबर को ही होनी हैं।
सीबीआई ने आइजी जैदी व एसपी डीडब्ल्यू नेगी समेत सभी नौ आरोपियों को सीजेएम की अदालत में पेश कि या।
आरोपियों की ओर से आज अदालत में कहा गया कि उनकी ओर से वही वकील पेश होंगे जिन्होंने पहले उनके मामले की पैरवी कर रखी हैं। वह जिला बार एसोसिएशन के उस फैसले के खिलाफ जिसमें एसोसिएशन ने उनको आरोपियों की पैरवी करने क८ी इजाजत नहीं दी है,को हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। जैदी व बाकियों ने पिछल्ली सुनवाई को आलत से बाहर से वकील करने के इजाजत मांगी थी । लेकिन इस बार दोबारा अपने पुराने स्टैंड आ गए हैं।
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